मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026

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15:47 IST

नागपुर में सूखे को लेकर अफसरों के लिए बिना इजाजत छुट्टी पर सख्ती, कलेक्टर का आदेश

नागपुर जिलाधिकारी ने सूखे जैसे हालात में राहत के कामों को टॉप प्रायोरिटी देने और बिना परमिशन छुट्टी पर जाने वाले अफसरों-कर्मचारियों पर कार्रवाई का आदेश निकाला है।

नागपुर में सूखे को लेकर अफसरों के लिए बिना इजाजत छुट्टी पर सख्ती, कलेक्टर का आदेश
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

नागपुर में सूखे जैसी स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने राजस्व, कृषि, ग्रामविकास, भूमि अभिलेख, महावितरण, पशुसंवर्धन, जलसंपदा और जलसंधारण विभाग के जिला स्तर और तालुका स्तर के सभी अफसरों-कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक इन विभागों के सभी अफसरों-कर्मचारियों को पूरे समय मुख्यालय में मौजूद रहना होगा और सूखा निवारण, फसल पाहणी, कर्ज पुनर्गठन तथा किसानों को मदद पहुंचाने के काम को सबसे ऊपर प्राथमिकता देनी होगी।

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक सूखे जैसी स्थिति खत्म नहीं होती, तब तक संबंधित विभागों के किसी भी अफसर या कर्मचारी की छुट्टी बिना जिलाधिकारी और जिला आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण की पहले से इजाजत के मंजूर नहीं की जाएगी। हां, बहुत ज्यादा जरूरी पर्सनल मेडिकल छुट्टी को इससे बाहर रखा गया है।

दरअसल सूखे जैसी स्थिति बनने के बाद सरकार के स्तर पर कर्जमाफी, बीज और खाद का बंटवारा, फसल कर्ज का पुनर्गठन और अलग-अलग आर्थिक राहत की योजनाएं लागू की जानी हैं। इसी वजह से प्रशासनिक मशीनरी को अलर्ट और तेज-तर्रार रखने के मकसद से राज्य में आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 के तहत प्रावधान लागू किए गए हैं। इन्हीं प्रावधानों के तहत नागपुर के जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के लिए यह आदेश जारी किया है।

आदेश में यह भी लिखा है कि जो अफसर जिलाधिकारी की पहले से इजाजत के बिना छुट्टी पर चले जाएंगे, अपनी छुट्टी खुद ही बढ़ा लेंगे या मुख्यालय में गैरहाजिर पाए जाएंगे, उन सभी जिला और तालुका स्तर के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 के प्रावधानों के तहत संबंधित अफसर पर कार्रवाई होगी।

इसके अलावा आदेश में यह भी दर्ज है कि सूखा एक अधिसूचित आपत्ती की कैटेगरी में आता है, इसलिए ड्यूटी में लापरवाही करने वाले, आदेश का उल्लंघन करने वाले या आपत्ती निवारण के काम में रुकावट डालने वाले अफसरों के खिलाफ आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 के तहत तुरंत दखलपात्र, दंडात्मक और फौजदारी कार्रवाई की जाएगी।

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