नागपुर में 21 से 23 अक्टूबर शराब दुकानें बंद रखने के कलेक्टर के आदेश पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने स्नातक चुनाव के लिए जिले में शराब की दुकानें बंद रखने के कलेक्टर के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
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नागपुर विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर नागपुर में शराब की दुकानें बंद रहेंगी या खुलेंगी, इस सवाल पर अब तस्वीर साफ हो गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कलेक्टर के ड्राई डे वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि नागपुर में 21 से 23 अक्टूबर के बीच भी शराब की दुकानें चालू रहेंगी।
मामला यह है कि नागपुर समेत महाराष्ट्र की कई सीटों पर विधान परिषद के लिए स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान 23 अक्टूबर को होना है। इसे देखते हुए नागपुर के कलेक्टर कुमार आशीर्वाद ने 16 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में पूरे जिले की शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रखने को कहा गया था।
आदेश के मुताबिक दुकानें 21 अक्टूबर की शाम 4 बजे से 23 अक्टूबर की शाम 4 बजे तक बंद रहनी थीं। इसके अलावा मतगणना के दिन यानी 27 अक्टूबर को भी जिले की सभी दुकानों को बंद रखने की सख्त हिदायत दी गई थी।
कलेक्टर के इस आदेश को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की गई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने नागपुर कलेक्टर के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।
याचिका में नागपुर जिले भर में लागू इस व्यापक शराब प्रतिबंध को मनमाना और असमान बताया गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि महाराष्ट्र शराबबंदी अधिनियम, 1949 की धारा 142(1) के तहत जो वैधानिक शर्तें तय हैं, आदेश जारी करते समय उनका सही ढंग से पालन नहीं किया गया।
याचिका में चुनाव से जुड़े पहले दिए गए अदालती आदेशों का हवाला भी दिया गया था और इस प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने याचिका पर विचार करते हुए अंतरिम राहत दी है।
यह राहत सिर्फ नागपुर जिले तक सीमित नहीं है। नागपुर के साथ चंद्रपुर और भंडारा जिलों के लिए भी राहत मंजूर की गई है। यानी इन तीनों जिलों में शराब की दुकानें चालू रहेंगी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुमित बोधलकर और अधिवक्ता पार्थ मालवीय ने पैरवी की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोगों के मन में जो संशय था कि दुकानें खुली रहेंगी या बंद, उसका जवाब यही है कि चुनाव के दौरान 21 से 23 अक्टूबर के बीच भी नागपुर में दुकानें शुरू रहेंगी।
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