नागपुर: हाई कोर्ट ने MLC मतगणना के दिन 27 अक्टूबर को शराब दुकानें बंद रखने का आदेश हटाया
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा कि 27 अक्टूबर को मतगणना के दिन शराब की दुकानें बंद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन मतदान के दौरान की पाबंदियां लागू रहेंगी।
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बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने शराब कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र विधान परिषद (MLC) चुनाव की मतगणना वाले दिन, यानी 27 अक्टूबर को शराब की दुकानें बंद रखना जरूरी नहीं है। हालांकि मतदान के दौरान शराब की बिक्री पर लगी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी।
यह फैसला नागपुर और चंद्रपुर जिलों के शराब विक्रेताओं की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया। विक्रेताओं ने अपने-अपने जिला प्रशासन के ड्राई डे के आदेशों को चुनौती दी थी। जस्टिस उर्मिला जोशी और जस्टिस राज वाकोडे की डिवीजन बेंच ने कहा कि मतदान के लिए लगाई गई पाबंदियां जारी रह सकती हैं, लेकिन मतगणना के दिन दुकानें बंद रखने की शर्त सही नहीं ठहरती।
जिला प्रशासनों ने शराब की दुकानों को 21 अक्टूबर की शाम 4 बजे से 23 अक्टूबर को मतदान खत्म होने तक बंद रखने को कहा था। इसके अलावा 27 अक्टूबर को भी ड्राई डे घोषित किया गया था, जिस दिन वोटों की गिनती होनी है।
शराब विक्रेताओं ने ड्राई डे को मतगणना के दिन तक बढ़ाए जाने पर एतराज किया। उनकी दलील थी कि इन पाबंदियों से लाइसेंसधारी कारोबार पर बुरा असर पड़ेगा और उस दिन शराब की बिक्री रोकने के लिए अलग कानूनी आधार चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का हवाला दिया, जिनमें मतदान खत्म होने से पहले के 48 घंटों के दौरान शराब की बिक्री पर रोक का जिक्र है।
याचिकाओं पर विचार करने के बाद हाई कोर्ट ने मतदान की अवधि की पाबंदियां बरकरार रखीं, लेकिन 27 अक्टूबर को दुकानें बंद रखने की शर्त हटा दी।
नागपुर और चंद्रपुर के लाइसेंसधारी शराब विक्रेताओं के लिए इसका मतलब यह है कि वे MLC मतगणना के दिन बिक्री जारी रख सकते हैं, बशर्ते बाकी लागू कानून और नियमों का पालन हो। फैसले से मतदान से जुड़े ड्राई डे की पाबंदियां रद्द नहीं हुई हैं। तय चुनावी अवधि में दुकानों को बंदी के लागू आदेशों का पालन करना होगा।
महाराष्ट्र विधान परिषद के इन चुनावों में नागपुर डिवीजन ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ राज्य भर की दूसरी ग्रेजुएट्स और टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी भी शामिल हैं। मतदान 23 अक्टूबर को होना है और मतगणना 27 अक्टूबर को होगी। हाई कोर्ट के फैसले से शराब कारोबार को राहत मिली है, जबकि मतदान शांति से कराने के लिए लगी पाबंदियां बनी हुई हैं।
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