मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026

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17:25 IST

चंद्रपुर में डॉल्बी, प्लाज्मा साउंड सिस्टम पर रोक, जिलाधिकारी का आदेश 1 नवंबर तक लागू

चंद्रपुर जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गणेशोत्सव, धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन और दुर्गोत्सव के दौरान हाई पावर साउंड सिस्टम पर पाबंदी लगाई है।

चंद्रपुर में डॉल्बी, प्लाज्मा साउंड सिस्टम पर रोक, जिलाधिकारी का आदेश 1 नवंबर तक लागू
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

चंद्रपुर जिले में डॉल्बी, प्लाज्मा और प्रेशरमिड साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर जिला प्रशासन ने पाबंदी लगा दी है। गणेशोत्सव, धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन और दुर्गोत्सव के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे, इसी मकसद से यह फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी वसुमना पंत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।

यह आदेश 16 सितंबर 2026 की रात 12 बजे से लेकर 1 नवंबर 2026 की रात 11.59 बजे तक पूरे चंद्रपुर जिले में लागू रहेगा। इस दौरान जिले में गणेश मूर्ति आगमन और विसर्जन जुलूस, गणेशोत्सव, धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन, दुर्गा मूर्ति आगमन और विसर्जन जुलूस समेत कई त्योहार और कार्यक्रम होने वाले हैं। प्रशासन का कहना है कि इन कार्यक्रमों के दौरान कुछ जगहों पर डॉल्बी साउंड के टॉप, मिड और बेस जैसे मल्टीस्पीकर सिस्टम को कई परतों में चढ़ाकर दीवार जैसा ढांचा खड़ा करने के लिए गाड़ियों में बदलाव करके इस्तेमाल किए जाने की आशंका है।

आदेश में कहा गया है कि इतनी ज्यादा क्षमता वाले साउंड सिस्टम के इस्तेमाल को लेकर मंडलों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों और संगठनों के पदाधिकारी तथा पुलिस के बीच तनाव पैदा होकर कानून व्यवस्था की दिक्कत खड़ी हो सकती है। इसके अलावा ऐसे साउंड सिस्टम से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और ध्वनि प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण नियम, 2000 में तय की गई ध्वनि सीमा का उल्लंघन होने का भी खतरा बताया गया है।

आदेश के मुताबिक डॉल्बी साउंड (टॉप, मिड, बेस मल्टीस्पीकर) सिस्टम, प्लाज्मा साउंड सिस्टम, प्रेशरमिड साउंड सिस्टम और इन्हें ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मॉडिफाई की गई गाड़ियों के मालिकों और रखने वालों को अपने-अपने साउंड सिस्टम और गाड़ियां सील बंद हालत में अपने पास रखनी होंगी। इस पाबंदी की अवधि में इनका किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। यह निर्देश गणेशोत्सव और दुर्गा देवी मंडलों के पदाधिकारियों के साथ-साथ धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन कार्यक्रम के आयोजकों पर भी लागू होंगे।

हालांकि जो साउंड सिस्टम ध्वनि प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण नियम, 2000 में तय ध्वनि सीमा का उल्लंघन नहीं करते, उन पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी। जिला प्रशासन ने जिले के तमाम साउंड सिस्टम मालिकों, गाड़ी धारकों, गणेश और दुर्गा देवी मंडलों के पदाधिकारियों तथा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजकों से जिलाधिकारी के इस आदेश का सख्ती से पालन करने की अपील की है।

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