मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026

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19:12 IST

चंद्रपुर में गणेश विसर्जन जुलूस में तेज आवाज में डीजे बजाने पर पुलिस की कार्रवाई, 2 डीजे जब्त

मूल पुलिस स्टेशन ने आलेवाही और नवेगाव इलाके में तय सीमा से ज्यादा आवाज में डीजे बजाने पर छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, करीब 26 लाख 10 हजार रुपये का सामान जब्त।

चंद्रपुर में गणेश विसर्जन जुलूस में तेज आवाज में डीजे बजाने पर पुलिस की कार्रवाई, 2 डीजे जब्त
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

चंद्रपुर जिले के मूल इलाके में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान नियम तोड़कर तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर मूल पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। आलेवाही और नवेगाव इलाके में अलग-अलग दो जगहों पर हुई इस कार्रवाई में ध्वनि मापक यंत्र से जांच की गई, जिसमें आवाज तय सीमा से ज्यादा पाई गई। इस दौरान साउंड सिस्टम, जनरेटर और दो गाड़ियों समेत करीब 26 लाख 10 हजार रुपये का सामान जब्त किया गया। छह लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पुलिस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक, गणेश विसर्जन के बंदोबस्त के दौरान सहायक पुलिस निरीक्षक सुरेश कन्नाके और उनकी टीम आलेवाही और नवेगाव इलाके में गश्त लगा रही थी। इसी दौरान पुलिस को खबर मिली कि बिना परमिशन और तय सीमा से ज्यादा आवाज में डीजे बजाया जा रहा है। पुलिस टीम पंचों के सामने मौके पर पहुंची और ध्वनि मापक यंत्र से चेक किया तो आवाज नियम से ज्यादा निकली।

पहली कार्रवाई आलेवाही के जय वाल्मीकी गणेश मंडल से जुड़ी है। यहां टाटा एलपीटी गाड़ी (नंबर MH-36 AA-4191) पर साउंड सिस्टम लगाकर 77.03 डेसिबल की तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। पूछताछ में डीजे के मालिक और ऑपरेटर रोहित युवराज येलमुले (उम्र 25, निवासी सिंदपुरी, तहसील पवनी, जिला भंडारा) ने बताया कि वह जय वाल्मीकी गणेश मंडल के आयोजकों के कहने पर जुलूस के लिए डीजे बजा रहा था और इसके लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी। इस मामले में गाड़ी चालक भास्कर प्रल्हाद ढोरे (उम्र 25, निवासी ईटान, जिला भंडारा), आयोजक सुरज राजू मारबते (उम्र 28, निवासी आलेवाही) और रोहित येलमुले पर केस दर्ज कर 15 लाख 80 हजार रुपये का सामान जब्त किया गया।

दूसरी कार्रवाई नवेगाव आलेवाही के उज्वल ज्योत गणेश मंडल की है। यहां टाटा 709 पिकअप गाड़ी (नंबर MH-01 BR-2461) पर डीजे साउंड सिस्टम से 73.50 डेसिबल आवाज में बजाया जा रहा था। इस मामले में डीजे मालिक गंगाधर सुखदेव बोरकर (उम्र 42, निवासी टेकरी, तहसील सिंदेवाही), गाड़ी चालक रोशन गजानन टिकले (उम्र 21, निवासी सायमारा, तहसील सावली) और आयोजक वैभव धर्मराव तलांडे (उम्र 22, निवासी नवेगाव आलेवाही) के खिलाफ केस दर्ज किया गया। यहां से 10 लाख 30 हजार रुपये का सामान जब्त हुआ।

दोनों जगह की कार्रवाई में डीजे ऑडियो मशीन, स्पीकर बॉक्स, टैप, मिक्सर, जनरेटर, पावर सेवर और दो गाड़ियां मिलाकर कुल 26 लाख 10 हजार रुपये का सामान पुलिस ने जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 38 और 136 के तहत कार्रवाई की गई है।

यह पूरी कार्रवाई चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकडे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सत्यजीत आमले और पुलिस निरीक्षक विजय राठोड के मार्गदर्शन में हुई। इसमें सहायक पुलिस निरीक्षक सुरेश कन्नाके के साथ पुलिस कर्मी उत्तम कुमरे, नरेश कोडापे, नरेंद्र वाकडे, दिलीप आदे, शंकर बोरसरे, प्रकाश चिकराम, गणेश आदे और अरविंद मेश्राम शामिल रहे। मूल पुलिस स्टेशन की तरफ से अपील की गई है कि आगे आने वाले त्योहार शांति से मनाने के लिए लोग ध्वनि की तय सीमा का पालन करें।

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