बुधवार, 16 सितमबर 2026

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23:27 IST

राजुरा में बिना परमिशन डीजे बजाने पर छापा, बारह लाख साठ हजार का माल सीज, दो पर केस दर्ज

राजुरा पुलिस ने नए बस स्टॉप के सामने बिना परवाना डीजे और साउंड सिस्टम लगाने वालों पर धड़क कार्रवाई की, गाड़ी और साउंड इक्विपमेंट जब्त।

राजुरा में बिना परमिशन डीजे बजाने पर छापा, बारह लाख साठ हजार का माल सीज, दो पर केस दर्ज
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

राजुरा में बिना परमिशन डीजे और साउंड सिस्टम बजाने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नए बस स्टॉप के सामने से पुलिस ने बारह लाख साठ हजार रुपये का माल जब्त किया है।

इस मामले में बल्लारपूर के दो लोगों पर केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई सपोनि लक्ष्मण लोकरे के क्राइम डिटेक्शन दस्ते ने की।

सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए पब्लिक जगह पर बिना परमिशन डीजे और साउंड सिस्टम बजाने वालों के खिलाफ राजुरा पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राजुरा के नए बस स्टॉप के सामने एक गाड़ी पर गैरकानूनी तरीके से डीजे बज रहा है। इस सूचना पर सहायक पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण लोकरे और उनकी टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि महिंद्रा बोलेरो पिकअप गाड़ी नंबर MH-34-BZ-5017 पर डीजे बजाने की तैयारी चल रही थी।

पुलिस ने वहां मौजूद ड्राइवर और गाड़ी मालिक से डीजे या बैंड-बाजा बजाने का सरकारी परमिट मांगा, लेकिन उनके पास कोई वैध परमिट नहीं था। पब्लिक जगह पर बिना परमिशन तेज आवाज में डीजे साउंड सिस्टम बजाकर साउंड पॉल्यूशन करने और सरकारी आदेश तोड़ने के मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए डीजे का सामान और गाड़ी जब्त कर ली। इस मामले में डीजे मालिक और ऑपरेटर रवि सतीश एकनकर (उम्र अट्ठाईस साल, रहने वाला फुलसिंग नाईक वार्ड, बल्लारशा) और गाड़ी चलाने वाले सचिन इंचुलाल सरोज (उम्र बाईस साल, रहने वाला पंडित दीनदयाल वार्ड, बल्लारशा) को पकड़ लिया गया है। दोनों आरोपियों पर पुलिस स्टेशन राजुरा में अपराध क्रमांक 730/2026 के तहत धारा 223 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और धारा 38, 136 महाराष्ट्र पुलिस कानून, 1951 के तहत केस दर्ज किया गया है।

इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से करीब बारह लाख साठ हजार रुपये का माल जब्त किया है। इसमें आठ लाख रुपये की महिंद्रा बोलेरो पिकअप गाड़ी (नंबर MH-34-BZ-5017), एक लाख रुपये के डायनॉटीक कंपनी के दो साउंड टॉप, दो लाख रुपये के क्रीश कंपनी के चार साउंड बेस, चालीस हजार रुपये की क्राउन कंपनी की एक मशीन, बीस हजार रुपये का कॉइनर कंपनी का एक मिक्सर और एक लाख रुपये का किर्लोस्कर कंपनी का एक जनरेटर शामिल है।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकडे और सहायक पुलिस अधीक्षक कुमार सुशांत की गाइडेंस में पुलिस निरीक्षक नितीन चिंचोळकर की लीडरशिप में हुई। इस कार्रवाई में क्राइम डिटेक्शन दस्ते के सपोनि लक्ष्मण लोकरे, सफौ किशोर तुमराम, पोहवा विक्की निर्वाण, अनुप डांगे, पुलिस कर्मचारी शफीक शेख, मिलिंद जांभुळे, रमेश बस्सी और राजीव दुबे ने अहम रोल निभाया। पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी है कि पब्लिक शांति भंग करने वाले और बिना परमिशन डीजे बजाकर साउंड पॉल्यूशन के नियम तोड़ने वालों पर आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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