कर्जमाफी की चौथी सूची में गोंदिया के 601 किसान, 4 करोड़ 28 लाख से ज्यादा की रकम तय
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना 2026 की चौथी सूची 22 अक्टूबर को जारी हुई। गोंदिया जिले के पात्र किसानों को आधार प्रमाणीकरण कराना होगा।
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गोंदिया, 26 अक्टूबर : महाराष्ट्र सरकार की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना 2026 के तहत चौथी सूची 22 अक्टूबर को जारी की गई। इस सूची में गोंदिया जिले के कुल 601 पात्र किसान शामिल हैं। इनके कर्ज खातों के लिए कर्जमाफी की कुल रकम 4 करोड़ 28 लाख 94 हजार 268 रुपये तय की गई है।
रकम का बंटवारा देखें तो गोंदिया जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की चौथी सूची में 305 किसान हैं और उनकी कर्जमाफी 1 करोड़ 72 लाख 23 हजार 320 रुपये है। बाकी बैंकों के 296 किसानों के लिए 2 करोड़ 56 लाख 70 हजार 947 रुपये 43 पैसे की रकम है। इस तरह जिले के कुल 601 किसानों के लिए 4 करोड़ 28 लाख 94 हजार 268 रुपये 43 पैसे बनते हैं।
शासन निर्णय के मुताबिक 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी दी जा रही है। यह माफी फसल कर्ज और पुनर्गठित या दोबारा पुनर्गठित कर्ज पर लागू है। शर्त यह है कि कर्ज 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच बंटा हो, 30 सितंबर 2025 तक बकाया रहा हो और 31 मार्च 2026 तक चुकाया न गया हो।
इस योजना के लिए महाआईटी ने जो पोर्टल बनाया है, उस पर बैंकों ने कुल 31.17 लाख बकाया कर्ज खातों की जानकारी अपलोड की है। इनमें से जिन 15.85 लाख पात्र लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण हो चुका है, उनके कर्ज खातों में 13 हजार 275 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं।
इससे पहले जारी तीन सूचियों में क्रमशः 16 लाख 96 हजार 201, 4 लाख 19 हजार 737 और 3 लाख 51 हजार 192 किसान थे। तीनों सूचियों को मिलाकर कुल 24 लाख 67 हजार 130 किसान शामिल हुए हैं।
22 अक्टूबर की चौथी सूची में पूरे राज्य के 1 लाख 15 हजार 697 पात्र किसान हैं। ये वे किसान हैं जिनके एक से ज्यादा बैंकों में फसल कर्ज खाते हैं और जिनकी बकाया रकम 2 लाख रुपये से कम है। यह सूची संबंधित बैंक शाखा, विकास संस्था और ग्राम पंचायत में लगाई जाएगी।
गोंदिया जिले के पात्र किसानों से कहा गया है कि वे सूची में अपना नाम देखें और नजदीकी आपके सेवा केंद्र पर जाकर आधार प्रमाणीकरण करा लें। प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद कर्जमाफी की रकम संबंधित कर्ज खाते में जमा की जाएगी।
कर्जमाफी के लिए जो बकाया गिना गया है, वह 31 मार्च 2026 की स्थिति का है। 1 अप्रैल 2026 के बाद का ब्याज और दूसरे खर्च माफ किए जाएंगे। इसलिए किसान अपने कर्ज खाते में 31 मार्च 2026 की बकाया रकम जांच लें और आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी करें।
जो लाभार्थी गुजर चुके हैं, उम्रदराज हैं या जिनके उंगलियों के निशान दर्ज नहीं होते, उनके लिए सरकार ने 19 अगस्त 2026 को अलग मानक कार्यपद्धति (SOP) जारी की है। ऐसे पात्र लाभार्थी उसी के हिसाब से प्रक्रिया पूरी करें। गोंदिया के पात्र किसानों से अपील की गई है कि योजना का फायदा लेने के लिए चौथी सूची में नाम देखें और आधार प्रमाणीकरण समय पर करा लें।
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