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अनमोल बिश्नोई की कस्टडी के लिए क्या किया, मुंबई पुलिस से कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में स्पेशल कोर्ट ने प्रॉसिक्यूशन को 28 अक्टूबर तक लिखित ब्यौरा देने को कहा है।

मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी अनमोल बिश्नोई की कस्टडी लेने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए, इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट जमा की जाए। कोर्ट ने प्रॉसिक्यूशन को 28 अक्टूबर तक ये डिटेल्स रिकॉर्ड पर रखने का समय दिया है।

यह निर्देश तब आया जब सिद्दीकी परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रॉसिक्यूशन जानबूझकर कार्रवाई में देरी कर रहा है और कोर्ट के पहले के आदेशों का पालन करने में नाकाम रहा है।

मामला नया नहीं है। 10 जुलाई को महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ़ ऑर्गनाइज़्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के तहत बनी स्पेशल कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया था कि बिश्नोई की मौजूदगी पक्की करने के लिए कानूनी तौर पर जितने भी जायज़ कदम हैं, वे सब उठाए जाएं। यह आदेश सिद्दीकी के परिवार की एक अर्जी पर दिया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि प्रॉसिक्यूशन को उसकी कस्टडी लेने का निर्देश दिया जाए।

इसके बाद 5 अगस्त को कोर्ट ने जांच अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में पूछा गया था कि बिश्नोई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं किया गया।

बुधवार की सुनवाई में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर महेश मुले ने कोर्ट को बताया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हाज़िर नहीं हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मुले ने बिश्नोई की मौजूदगी पक्की करने के लिए उठाए गए कदमों की डिटेल्स जमा करने के लिए और समय मांगा। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि प्रॉसिक्यूशन अगली सुनवाई में ज़रूरी जानकारी देगा।

सिद्दीकी परिवार की तरफ से वकील प्रदीप घरात और त्रिवणकुमार करनानी ने और समय देने का विरोध किया। उनका कहना था कि प्रॉसिक्यूशन बेवजह कार्रवाई को लंबा खींच रहा है और कोर्ट के पिछले निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहा है।

दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने प्रॉसिक्यूशन को रिपोर्ट पेश करने के लिए 28 अक्टूबर तक का समय दिया। कोर्ट ने खास तौर पर कहा कि अधिकारी इस मामले में बिश्नोई की मौजूदगी पक्की करने के लिए की गई कोशिशों का लिखित ब्यौरा जमा करें।

बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर, 2024 को मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को इस मामले में वॉन्टेड आरोपी बनाया गया है।

कोर्ट का यह नया निर्देश ऐसे वक्त आया है जब अनमोल बिश्नोई को मर्डर केस में लाने के लिए ज़रूरी कदम उठाने की कानूनी कार्रवाई चल रही है, ताकि जांच और ट्रायल कानून के मुताबिक आगे बढ़ सकें।

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