मंगलवार, 3 नवंबर 2026

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ठाणे में दिवाली पर सिर्फ हरित पटाखे बिकेंगे, रात 10 से सुबह 6 बजे तक फोड़ने पर रोक

ठाणे में दिवाली पर सिर्फ हरित पटाखे बिकेंगे, रात 10 से सुबह 6 बजे तक फोड़ने पर रोक तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

ठाणे महानगरपालिका ने दिवाली के लिए गाइडलाइन जारी की है। सड़क, गली और फुटपाथ पर पटाखे फोड़ना मना है और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी।

दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी बीच ठाणे महानगरपालिका ने शहरवासियों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी की है। त्योहार में होने वाला शोर और हवा का प्रदूषण रोकने के लिए महानगरपालिका ने सख्त नियम लागू किए हैं।

ठाणे शहर की हवा की क्वालिटी अभी मध्यम श्रेणी में है। इसी वजह से शहर में सिर्फ हरित पटाखों की बिक्री की इजाजत दी गई है। पटाखा बेचने वालों को भी नियम मानने होंगे। जिन पटाखों पर रोक है, उन्हें बेचा नहीं जा सकेगा। जिन पटाखों की इजाजत है, उन्हें भी महानगरपालिका की तय की हुई जगह पर और जरूरी परमिशन लेकर ही बेचना होगा।

125 डेसिबल (AI) से ज्यादा आवाज करने वाले पटाखों को बनाना, बेचना और फोड़ना, तीनों पर मनाही है।

महानगरपालिका की गाइडलाइन के मुताबिक सड़कों, गलियों, फुटपाथ और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पटाखे फोड़ते समय सुरक्षा के नियमों के साथ आवाज और पर्यावरण की तय सीमाओं का भी ख्याल रखें। निजी जगह पर भी आवाज की तय सीमा माननी जरूरी है। यानी घर के आसपास या किसी निजी मैदान में पटाखे फोड़ने वालों पर भी ये नियम लागू होंगे।

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच आवाज करने वाले पटाखे फोड़ना मना है। अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी दफ्तरों और अदालतों के 100 मीटर के दायरे में भी पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे। इन इलाकों को शांति क्षेत्र घोषित किया गया है, इसलिए दिवाली के दिनों में भी यहां ध्वनि प्रदूषण के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

ठाणे महानगरपालिका ने ये गाइडलाइन मुंबई हाई कोर्ट के 22 सितंबर और 15 अक्टूबर के आदेशों को देखते हुए जारी की हैं। प्रशासन का कहना है कि दिवाली मनाते वक्त पर्यावरण की रक्षा और लोगों की सेहत को पहले रखने की कोशिश है।

प्रशासन ने साफ किया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा। ध्वनि प्रदूषण नियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और स्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। कहीं नियम टूटते दिखें तो लोग महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल की हेल्पलाइन पर संपर्क करें, ऐसी अपील भी की गई है।

कुल मिलाकर महानगरपालिका ने इस बार की दिवाली को प्रदूषण से मुक्त और सुरक्षित रखने के लिए नियमों पर अमल शुरू कर दिया है। ठाणे के लोगों को पटाखे खरीदने और फोड़ने से पहले ये गाइडलाइन ध्यान में रखनी होंगी। प्रशासन ने नियम मानकर ही दिवाली की खुशियां मनाने की अपील की है।

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