चंद्रपुर: मतदाता सूची से छूटे पात्र लोगों को नाम जुड़वाने का फिर मौका
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भारत निर्वाचन आयोग ने SIR-2026 में मसौदा सूची से बाहर रहे पात्र मतदाताओं को अंतिम सूची में नाम जुड़वाने का एक और मौका दिया है। जिलाधिकारी वसुमना पंत ने चंद्रपुर जिले के ऐसे मतदाताओं से प्रपत्र जमा करने की अपील की है।
भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के दौरान मतदाता सूची से छूट गए पात्र मतदाताओं को एक बार फिर मौका दिया है। चंद्रपुर जिले के ऐसे मतदाता अब अंतिम सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे।
इस प्रक्रिया में कुछ मतदाताओं को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरा दर्ज कर दिया गया था। इसी वजह से उनके नाम मसौदा सूची में नहीं आ पाए। चंद्रपुर की जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी वसुमना पंत ने ऐसे मतदाताओं से अपील की है कि वे जरूरी गणना प्रपत्र और निवेदन जमा करके इस मौके का फायदा उठाएं।
आयोग के 6 नवंबर 2026 के निर्देश के मुताबिक, जिन मतदाताओं को SIR में गणना प्रपत्र बांटे गए थे, लेकिन अलग-अलग कारणों से उनके नाम मसौदा सूची में शामिल नहीं हो सके, उनकी मतदान केंद्र के हिसाब से बनी सूची दोबारा प्रकाशित की जाएगी। यह सूची संबंधित मतदान केंद्रों के सूचना पट, ग्राम पंचायत कार्यालयों, नागरिक स्थानीय निकायों के कार्यालयों और संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के दफ्तरों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी सूची डाली जाएगी।
जिन मतदाताओं का नाम मसौदा सूची में नहीं है, उन्हें भरा हुआ और हस्ताक्षर किया हुआ गणना प्रपत्र मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ERO), सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी (AERO) या मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (BLO) के पास जमा करना होगा।
जो मतदाता अपने पुराने पते पर ही रह रहे हैं, वे गणना प्रपत्र के साथ परिशिष्ट-B का निवेदन जमा करें। इस निवेदन में यह बताना जरूरी है कि उन्होंने पहले गणना प्रपत्र क्यों जमा नहीं किया था।
राज्य के भीतर ही दूसरी जगह जा बसे मतदाताओं को नया पता और विधानसभा क्षेत्र का ब्योरा लिखना होगा। वे गणना प्रपत्र के साथ परिशिष्ट-C का निवेदन और नए पते का सबूत जमा करें। ऐसे मतदाताओं को अलग से फॉर्म नंबर 8 (Form-8) भरने की जरूरत नहीं है।
मतदाता अपने पुराने मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) का नंबर डालकर भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या ECINET ऐप से गणना प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं और उसे जमा कर सकते हैं। BLO से संपर्क करने के लिए 'Book a Call with BLO' की सुविधा भी उपलब्ध है।
SIR के दौरान नए मतदाता पंजीकरण के लिए जिन लोगों ने पहले ही फॉर्म नंबर 6 (Form-6) जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा गणना प्रपत्र जमा करने की जरूरत नहीं है।
संबंधित मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी ऐसे मतदाताओं से खुद संपर्क करेंगे। वे उन्हें जरूरी मार्गदर्शन देंगे और गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। मिले आवेदनों की नियम के मुताबिक जांच और सत्यापन के बाद पात्र मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे।
वसुमना पंत ने कहा है कि कोई भी पात्र मतदाता वोट देने के हक से वंचित न रहे, इसलिए हर कोई पक्का कर ले कि उसका नाम मसौदा सूची में है या नहीं। नाम न हो तो जरूरी कागजात के साथ तय तरीके से गणना प्रपत्र जमा करें। उन्होंने जिले के सभी संबंधित पात्र मतदाताओं से आयोग के दिए इस मौके का फायदा उठाने की अपील की है।
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