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17:11 IST

केरल सरकार ने महंगाई भत्ता 35% से बढ़ाकर 37% किया, 1 जनवरी 2026 से लागू

केरल के वित्त विभाग के आदेश से कर्मचारियों का DA 35% से 37% हुआ। बढ़ा हुआ भत्ता अक्टूबर की तनख्वाह के साथ नवंबर में मिलेगा।

केरल सरकार ने महंगाई भत्ता 35% से बढ़ाकर 37% किया, 1 जनवरी 2026 से लागू तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

त्योहारों के मौसम में सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। सरकार ने महंगाई भत्ता यानी DA और महंगाई राहत यानी DR में बढ़ोतरी का ऐलान आधिकारिक तौर पर कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 35% से बढ़कर 37% हो गया है। यह नया आदेश 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। बढ़ती महंगाई के बीच राज्य के लाखों कर्मचारियों को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यह फैसला केरल सरकार का है।

वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक बढ़ा हुआ DA कर्मचारियों को उनकी अक्टूबर की तनख्वाह के साथ नवंबर में दिया जाएगा। पेंशनधारकों की बात करें तो उन्हें नवंबर 2026 की पेंशन के साथ सुधारा हुआ DR मिलेगा। याद रहे कि इसी साल फरवरी 2026 में महंगाई भत्ता 25% से बढ़ाकर 35% किया गया था।

इस बढ़े हुए खर्च का बोझ स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं अपने फंड से उठाएंगी। 1 जनवरी 2026 से बनने वाले बकाया यानी एरियर के बारे में सरकार जल्द ही अलग से आदेश जारी करेगी।

अब देखिए कि किन लोगों को फायदा मिलेगा। केरल सरकार के सभी नियमित कर्मचारी और शिक्षक इसमें आते हैं। इनके अलावा सहायता प्राप्त स्कूलों, प्राइवेट कॉलेजों और पॉलिटेक्निक के कर्मचारियों को भी यह भत्ता मिलेगा। फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी और स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं।

राज्य सेवा के पेंशनधारकों, फैमिली पेंशनधारकों, अनुग्रह पेंशनधारकों और अनुग्रह फैमिली पेंशनधारकों को पूरा लाभ मिलेगा। पार्ट टाइम शिक्षक, पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी और दोबारा नियुक्त किए गए पेंशनधारकों को भी उनके वेतन के हिसाब से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

राज्य के महंगाई भत्ते का तरीका अपनाने वाले सरकारी उपक्रमों, वैधानिक निगमों, स्वायत्त संस्थाओं, बोर्डों और सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारी और पेंशनधारक भी इसमें गिने गए हैं। लेकिन इन संस्थाओं के लिए यह उनके गवर्निंग बोर्ड के फैसले और उनकी आर्थिक हालत पर निर्भर रहेगा। जो संस्थाएं यह खर्च खुद नहीं उठा सकतीं, उन्हें सरकार की इजाजत लेनी होगी। हां, जिन संस्थाओं का 90% से ज्यादा खर्च सरकारी अनुदान से चलता है, वे इसे सीधे लागू कर सकती हैं।

यह बढ़ा हुआ DA कुछ संस्थाओं पर अपने आप लागू नहीं होगा। इनमें खासकर केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड KSEB और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC शामिल हैं। इन्हें अपने कर्मचारियों के लिए अलग DA और DR के आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच दूसरे राज्यों को भी ऐसे फैसले का इंतजार है, इसलिए देखना होगा कि वहां कब फैसला होता है।

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