गोंदिया में शालीमार होटल का खाद्य लाइसेंस निलंबित, गंदगी पर FDA की कार्रवाई
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने गोंदिया के रिंग रोड स्थित शालीमार होटल का खाद्य व्यवसाय लाइसेंस 13 अक्टूबर से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है।
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गोंदिया के रिंग रोड पर कुड़वा नाका के पास स्थित शालीमार होटल पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने कार्रवाई की है। FDA ने होटल का खाद्य व्यवसाय लाइसेंस 13 अक्टूबर से अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि होटल में साफ-सफाई के नियमों की अनदेखी की जा रही थी और बार-बार चेतावनी के बावजूद गंदगी बनी रही।
FDA की टीम ने 3 सितंबर को FoSCoS प्रणाली के तहत होटल का औचक निरीक्षण किया था। उस वक्त जो गड़बड़ियां मिली थीं, उन्हें सुधारने के लिए होटल संचालक को 'सुधार नोटिस' दिया गया था। FDA के मुताबिक होटल प्रबंधन ने इस नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया और कोई सुधार रिपोर्ट पेश नहीं की।
इसके बाद 12 अक्टूबर को अधिकारी दोबारा जांच के लिए होटल पहुंचे। वहां हालात पहले जैसे ही, बल्कि और खराब मिले। निरीक्षण में होटल के भीतर खुली नालियों में सड़ा हुआ खाद्य कचरा जमा मिला। किचन की दीवारों का प्लास्टर और रंग उखड़ा हुआ था।
वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट सिस्टम गंदगी से पूरी तरह चोक पाए गए। फर्श फिसलन भरा था और कर्मचारियों के हाथ धोने का भी कोई इंतजाम नहीं था। खाना बनाने और परोसने वाले स्टाफ की पर्सनल हाइजीन (व्यक्तिगत स्वच्छता) शून्य पाई गई।
इन्हीं खामियों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत FDA गोंदिया की सहायक आयुक्त और अभिहित अधिकारी अमृता शिर्के ने तत्काल प्रभाव से शालीमार होटल का लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी किया।
आदेश में साफ कहा गया है कि निलंबन की अवधि में होटल में किसी भी तरह का खाद्य कारोबार नहीं चलाया जाएगा। प्रशासन ने जिले के सभी होटल संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से यह भी अपील की है कि कहीं भी बासी या अस्वच्छ खाना मिले तो वे तुरंत FDA से शिकायत करें।
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