शनिवार, 31 अक्टूबर 2026

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नांदेड़: खेत के झगड़े में सगे भाई का कत्ल, बिलोली कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद सुनाई

नांदेड़: खेत के झगड़े में सगे भाई का कत्ल, बिलोली कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद सुनाई तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
जुर्म PT24 टीम

बिलोली की अतिरिक्त सत्र अदालत ने खेत के विवाद में भाई को पत्थर से मार डालने वाले व्यंकट नक्कावार को उम्रकैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।

नांदेड़ जिले में खेत के झगड़े में अपने ही सगे भाई को पत्थर से मार डालने के मामले में कोर्ट ने सजा सुना दी है। बिलोली की अतिरिक्त सत्र अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा दी है और 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला न्यायाधीश-1 और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. वी. हुद्दार ने 30 अक्टूबर को यह फैसला सुनाया।

जिसे सजा हुई है उसका नाम व्यंकट बसवंत नक्कावार है। उसकी उम्र 32 साल है और वह देगलूर तालुका के हनुमान हिप्परगा गांव का रहने वाला है।

वारदात 28 अगस्त 2023 की है। रात करीब 8.45 बजे हनुमान हिप्परगा में बिरुदेव मंदिर के सामने यह घटना हुई। बताया गया है कि व्यंकट ने अपने भाई संजय बसवंत नक्कावार से कहा कि उपयोग के लिए जो अतिरिक्त खेत है, उसका कुछ हिस्सा उसे दे दिया जाए। इसी बात पर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया।

झगड़े के दौरान व्यंकट ने संजय को नीचे गिरा दिया और उनकी छाती पर बैठ गया। इसके बाद उसने पत्थर से संजय के सिर और छाती पर जोरदार वार किए। संजय की मौके पर ही मौत हो गई।

इस मामले में मृतक की पत्नी गंगामणी नक्कावार ने देगलूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी। उनकी शिकायत पर पुलिस ने कत्ल का केस दर्ज किया। उस वक्त के पुलिस उपनिरीक्षक आर. के. मुंडे ने मामले की जांच की। उन्होंने घटनास्थल का पंचनामा किया, सामान जब्त किया, एफएसएल रिपोर्ट मंगवाई, चश्मदीद के बयान लिए और मेडिकल सबूत इकट्ठा किए। इसके बाद सत्र मुकदमा क्रमांक 71/2023 के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई।

पुलिस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन के मार्गदर्शन में ट्रायल मॉनिटरिंग सेल ने इस केस की सुनवाई पर लगातार नजर रखी। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से नौ गवाहों की गवाही हुई। कोर्ट ने चश्मदीद की गवाही और बाकी उपलब्ध सबूतों को मानते हुए व्यंकट को दोषी ठहराया।

सरकारी पक्ष की तरफ से सहायक सरकारी अभियोक्ता संदीप भिमराव कुंडलवाडीकर ने कोर्ट में दलील रखी। पैरवी कर्मचारी शिवराज साखरे ने इसमें सहयोग किया। यह जानकारी पुलिस जनसंपर्क अधिकारी आशिष बोराटे ने दी।

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