मंगलवार, 3 नवंबर 2026

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नागपुर के शौचालयों की सफाई पर हाई कोर्ट में नगर निगम का हलफनामा, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

नागपुर के शौचालयों की सफाई पर हाई कोर्ट में नगर निगम का हलफनामा, लापरवाही पर होगी कार्रवाई तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

नागपुर नगर निगम ने हाई कोर्ट में बताया कि सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की सफाई की प्राथमिक जिम्मेदारी वार्ड के स्वच्छता निरीक्षक की होगी।

नागपुर जिले में सार्वजनिक शौचालयों की बदहाली को लेकर एक जनहित याचिका दायर हुई थी। उसकी सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने नागपुर महानगरपालिका (निगम) से कहा था कि स्वच्छता निरीक्षकों की जिम्मेदारी तय की जाए। इसी आदेश के पालन में निगम ने अब हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें उसने बताया है कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी और जवाबदेही किसकी रहेगी।

निगम ने साफ किया है कि शहर के सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की साफ-सफाई और रखरखाव की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित वार्ड के स्वच्छता निरीक्षक की होगी। नागरिकों से जो शिकायतें मिलेंगी, उन पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करके उन्हें सुलझाने की कोशिश की जाएगी।

हलफनामे में निगम ने बताया कि शहर में सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय और 'पे एंड यूज' शौचालय कितने हैं, कैसे बने हैं, उनका रखरखाव कैसे होता है और वहां क्या सुविधाएं हैं, इसका अतिरिक्त ब्योरा पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है। अब इन शौचालयों की नियमित सफाई, स्वच्छता सुविधाओं और बेहतर रखरखाव के लिए संबंधित वार्ड के स्वच्छता निरीक्षकों को खास जिम्मेदारी दी जा रही है।

इस मामले में याचिकाकर्ता अधि. संदीप बदाना ने अपनी याचिका की पैरवी खुद की। निगम की तरफ से अधि. जेमिनी कासट ने अदालत में पक्ष रखा।

पूरी व्यवस्था पर नजर रखने का जिम्मा जोनल अधिकारियों और सहायक आयुक्तों को सौंपा गया है। जोनल अधिकारी सफाई और कामकाज का नियमित निरीक्षण करेंगे, ताकि व्यवस्था सही तरीके से लागू हो।

गंदगी की शिकायत के लिए नागरिकों को तीन विकल्प दिए गए हैं। वे सीधे संबंधित जोनल अधिकारी या सहायक आयुक्त के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा निगम के सार्वजनिक शिकायत निवारण पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत करने की सुविधा भी दी गई है। निगम ने भरोसा दिलाया है कि मिलने वाली हर शिकायत पर 24 घंटे के भीतर जरूरी कार्रवाई करके उसे सुलझाया जाएगा।

हलफनामे में निगम ने यह भी साफ किया है कि शिकायतों के निपटारे में बिना वजह देरी, लापरवाही या ड्यूटी में कोताही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियमों के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। शौचालयों के रखरखाव में लापरवाही या गंदगी मिली तो संबंधित स्वच्छता निरीक्षक या जोनल अधिकारी के खिलाफ लागू सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। निगम के मुताबिक इस व्यवस्था से शहर के सार्वजनिक शौचालयों में साफ और सेहत के लिहाज से ठीक माहौल बनेगा और प्रशासन की जवाबदेही भी तय होगी।

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