चंद्रपुर: प्रारूप मतदाता सूची से छूटे पात्र मतदाताओं को अंतिम सूची में नाम जुड़वाने का एक और मौका
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भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष सघन पुनरीक्षण में प्रारूप सूची से छूटे पात्र मतदाताओं को एक और मौका दिया है। कलेक्टर वसुमना पंत ने गणना प्रपत्र जमा करने की अपील की है।
चंद्रपुर जिले के जिन पात्र मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं आ सके, उन्हें अंतिम मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का एक और मौका मिला है। यह मौका भारत निर्वाचन आयोग ने दिया है। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी वसुमना पंत ने ऐसे मतदाताओं से अपील की है कि वे जरूरी गणना प्रपत्र और निवेदन जमा करके इस मौके का फायदा उठाएं।
विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान कुछ मतदाताओं को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट के तौर पर दर्ज किया गया था। इसी वजह से उनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। आयोग का यह फैसला ऐसे ही पात्र मतदाताओं के लिए है।
भारत निर्वाचन आयोग के 6 नवंबर के निर्देश के मुताबिक, जिन मतदाताओं को पुनरीक्षण प्रक्रिया में गणना प्रपत्र बांटे गए थे, लेकिन अलग-अलग कारणों से जिनके नाम प्रारूप सूची में नहीं आ सके, उनकी मतदान केंद्र के हिसाब से बनी सूची दोबारा प्रकाशित की जाएगी।
यह सूची संबंधित मतदान केंद्रों के सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी। इसके अलावा यह ग्राम पंचायत कार्यालयों, शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्यालयों और संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों में भी देखने के लिए रखी जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी यह सूची डाली जाएगी।
जिन मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में नहीं हैं, उन्हें भरा हुआ और हस्ताक्षर किया हुआ गणना प्रपत्र मतदाता पंजीकरण अधिकारी, सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी या मतदान केंद्र स्तर के अधिकारी के पास जमा करना होगा।
जो मतदाता पहले वाले पते पर ही रह रहे हैं, उन्हें गणना प्रपत्र के साथ परिशिष्ट-बी में दिया गया निवेदन भी जमा करना होगा। इस निवेदन में यह बताना जरूरी है कि उन्होंने पहले गणना प्रपत्र क्यों जमा नहीं किया था। मतदान केंद्र स्तर के अधिकारी ऐसे मतदाताओं से खुद संपर्क करेंगे, उन्हें जरूरी मार्गदर्शन देंगे और गणना प्रपत्र भी उपलब्ध कराएंगे।
मिले हुए आवेदनों की नियम के मुताबिक जांच और पड़ताल की जाएगी। उसके बाद पात्र पाए गए मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्रवाई होगी।
वसुमना पंत ने कहा है कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहे, यह पक्का करने के लिए हर मतदाता अपना नाम प्रारूप मतदाता सूची में है या नहीं, यह जांच ले। नाम न हो तो जरूरी कागजात के साथ तय तरीके से गणना प्रपत्र जमा करें। उन्होंने जिले के सभी संबंधित पात्र मतदाताओं से आयोग के दिए इस मौके का फायदा उठाने की अपील की है।


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