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23:24 IST

चंद्रपुर में गणेशोत्सव जुलूस में १२३ डेसिबल आवाज़ का डीजे पुलिस ने जब्त किया

दुर्गापुर पुलिस ने उर्जानगर नेरी में बिना परमिट और तेज आवाज में बजने वाला डीजे जब्त कर चालक पर मामला दर्ज किया।

चंद्रपुर में गणेशोत्सव जुलूस में १२३ डेसिबल आवाज़ का डीजे पुलिस ने जब्त किया
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

चंद्रपुर जिले के दुर्गापुर पुलिस ने गणेशोत्सव के जुलूस के दौरान कान फाड़ने वाली आवाज में बज रहे डीजे को सीधे जब्त कर लिया। कोंडी वार्ड नंबर 6, उर्जानगर नेरी में बिना परवानगी और तय सीमा से ज्यादा आवाज में डीजे बजाकर सार्वजनिक शांति बिगाड़ने का आरोप डीजे ऑपरेटर पर लगाया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से महिंद्रा सुप्रो गाड़ी सहित कुल 13 लाख 50 हजार रुपये का साउंड सिस्टम का सामान जब्त किया। जिस डीजे चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उसका नाम अमन गंगाधर गोहणे, निवासी बाबराळा (तालुका मूल, जिला चंद्रपुर) है।

मिली जानकारी के मुताबिक, 14 सितंबर को शाम करीब 7 बजे दुर्गापुर पुलिस थाने की टीम गश्त पर थी तभी उर्जानगर नेरी इलाके में गणेशोत्सव के आगमन जुलूस में डीजे बहुत तेज आवाज में बज रहा होने की जानकारी मिली। पुलिस निरीक्षक शेगावकर तुरंत मौके पर पहुंचे और साउंड लेवल मीटर से आवाज नापी, तब आवाज का स्तर 105.5 डेसिबल निकला। पंचों के सामने चालक को नियम पालन करने की सख्त चेतावनी देकर पुलिस ने स्टेशन डायरी में इसकी एंट्री की। लेकिन चालक ने पुलिस की बात को नजरअंदाज करते हुए थोड़ी देर बाद फिर उतनी ही जोर से, बल्कि उससे भी ज्यादा आवाज में डीजे बजाना शुरू कर दिया।

नागरिकों को डीजे की आवाज से बहुत परेशानी हो रही है यह देखते ही पुलिस अमलदार भोयर और पुलिस सिपाही हरीश तलांडे पंच और साउंड मीटर लेकर फिर घटनास्थल पर पहुंचे। इस बार की जांच में आवाज का स्तर सीधे 123.05 डेसिबल तक पहुंच गया, जो इंसान के कानों के लिए बहुत ही खतरनाक और तय सीमा से कहीं ज्यादा था। पुलिस ने डीजे बजाने की परमिशन मांगी, तब पता चला कि चालक के पास कोई भी अधिकृत परवाना नहीं है। चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक ने महाराष्ट्र पुलिस कानून के तहत जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश का सीधा उल्लंघन होने की वजह से पुलिस ने दो पंचों के सामने जब्ती की कार्रवाई शुरू की।

इस कार्रवाई में पुलिस ने शार्प ऑडियो कंपनी का एमटी-1201 मॉडल का एम्प्लीफायर (कीमत 1 लाख रुपये), दो स्पीकर और एक टॉप (साढ़े चार लाख रुपये), डायनाटेक कंपनी का डीजे मिक्सर (1 लाख रुपये), 15 केवी जनरेटर और दो पार्क लाइट (1 लाख रुपये) और महिंद्रा सुप्रो गाड़ी (नंबर एमएच 34 सी.क्यू. 3494, कीमत 6 लाख रुपये) यानी कुल 13 लाख 50 हजार रुपये का सामान जब्त करके पुलिस थाने में जमा किया। आरोपी अमन गोहणे पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहधारा 136 और महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 70 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकडे और उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रमोद चौगुले के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक शेगावकर, पुलिस उपनिरीक्षक पंकज वासाडे, पुलिस हवलदार भोयर और पुलिस सिपाही तलांडे ने की। आने वाले त्योहारों में बिना परवानगी डीजे बजाने वालों और आवाज की सीमा लांघकर शांति बिगाड़ने वालों पर ऐसी ही सख्त कार्रवाई आगे भी की जाएगी, ऐसी चेतावनी पुलिस प्रशासन ने दी है।

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