सोम‌वार, 26 अक्टूबर 2026

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अमरावती में फ्लैट की रजिस्ट्री पर सख्ती, मंजूर नक्शे से ज्यादा एरिया वाले फ्लैट अटकेंगे

राजस्व विभाग के 12 अक्टूबर के सर्कुलर के मुताबिक रजिस्ट्री से पहले कागजात की जांच होगी और नक्शे से मेल न खाने पर रजिस्ट्री नामंजूर हो सकती है।

अमरावती में फ्लैट की रजिस्ट्री पर सख्ती, मंजूर नक्शे से ज्यादा एरिया वाले फ्लैट अटकेंगे तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

अमरावती में अगर आप फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपको पहले से ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अनधिकृत निर्माण और मंजूर नक्शे से ज्यादा एरिया वाले फ्लैटों की बिक्री रोकने के लिए सरकार ने दस्तावेजों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया और सख्त कर दी है।

राजस्व विभाग ने 12 अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक फ्लैट की रजिस्ट्री से पहले जरूरी कागजात की जांच की जाएगी। अगर कागजात नहीं मिले या फ्लैट का एरिया मंजूर नक्शे से मेल नहीं खाता, तो रजिस्ट्री नामंजूर की जा सकती है।

अक्सर बिल्डर जो एरिया बताता है और मंजूर बिल्डिंग नक्शे में जो एरिया दर्ज होता है, उसे लेकर ग्राहकों में उलझन रहती है। इसलिए सिर्फ बिल्डर की दी हुई जानकारी पर भरोसा न करें। फ्लैट का मंजूर एरिया, निर्माण की इजाजत और उससे जुड़े सर्टिफिकेट खुद जांच लेना जरूरी होगा।

जिन प्रोजेक्ट्स के लिए रेरा रजिस्ट्रेशन जरूरी है, उनके लिए रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। साथ में मंजूर बिल्डिंग नक्शा भी लगेगा, जिसमें फ्लैट का एरिया लिखा हो। जिन प्रोजेक्ट्स पर रेरा लागू नहीं है, उनके लिए निर्माण की इजाजत या प्रारंभ प्रमाणपत्र, मंजूर बिल्डिंग नक्शा, जोन प्रमाणपत्र और नपाई का नक्शा जमा करना पड़ेगा।

उप-पंजीयक दफ्तर में फ्लैट के बिक्री करार, बैनामा, अपार्टमेंट डीड या हस्तांतरण पत्र की रजिस्ट्री के वक्त ये कागजात जांचे जाएंगे। सर्कुलर में साफ लिखा है कि जरूरी कागजात न हों या दस्तावेज में दिया गया एरिया मंजूर नक्शे से अलग हो, तो रजिस्ट्री नहीं की जाएगी।

सर्कुलर में चेतावनी भी दी गई है। अगर कोई उप-पंजीयक नियमों को नजरअंदाज करके जानबूझकर अनधिकृत निर्माण से जुड़े दस्तावेज की रजिस्ट्री करेगा, तो उसके खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी।

घर खरीदते वक्त सिर्फ कीमत और एरिया देखकर फैसला न लें। कागजात की पड़ताल करके ही सौदा करें, वरना आगे चलकर कानूनी अड़चनें आ सकती हैं।

फ्लैट खरीदने से पहले ये चीजें जरूर जांचें। पहली, मंजूर बिल्डिंग नक्शा, जिसमें फ्लैट का अधिकृत एरिया होता है। दूसरी, निर्माण की इजाजत, यानी प्रोजेक्ट को जरूरी मंजूरियां मिली हैं या नहीं। तीसरी, रेरा रजिस्ट्रेशन, अगर प्रोजेक्ट पर लागू हो तो उसकी स्थिति। चौथी, ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट समेत बाकी लागू सर्टिफिकेट और कागजात।

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