शनिवार, 31 अक्टूबर 2026

अभी सब्सक्राइब करें
प्राइम अलर्ट
सारे लाइव अपडेट

एक्सपायर्ड खाने को नष्ट करने का सबूत देना अब जरूरी, महाराष्ट्र FDA का नया आदेश

एक्सपायर्ड खाने को नष्ट करने का सबूत देना अब जरूरी, महाराष्ट्र FDA का नया आदेश तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
जुर्म PT24 अपराध डेस्क

महाराष्ट्र FDA ने फूड बिजनेस ऑपरेटरों के लिए एक्सपायर्ड, खराब और लौटाए गए खाने के नष्ट किए जाने का सत्यापित सबूत रखना अनिवार्य कर दिया है।

महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने एक्सपायर्ड, खराब और लौटाए गए खाने के निपटारे को लेकर बाध्यकारी आदेश लागू कर दिया है। इसके तहत फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) कानूनी तौर पर जिम्मेदार होंगे कि ऐसा माल सचमुच नष्ट हुआ, यह साबित किया जा सके। खबर में इसे देश में अपनी तरह का पहला कदम बताया गया है।

यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 47 पर आधारित है, जो राज्य को पोषण का स्तर बढ़ाने और जन स्वास्थ्य की रक्षा करने का निर्देश देता है। आदेश का मकसद उन कमियों को बंद करना है, जिनकी वजह से फेंका या रिजेक्ट किया गया माल दोबारा खुदरा बाजार में पहुंच जाता था।

FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने कहा, "बिना सत्यापन के निपटारे और गैरकानूनी सप्लाई डायवर्जन पर तुरंत कारोबार बंद होगा और आपराधिक मुकदमा चलेगा।"

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत जारी नए नियमों के मुताबिक अब सिर्फ निपटारे के इनवॉइस या कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर काम नहीं चलेगा। हर ऑपरेटर को अपने वेयरहाउस परिसर में एक अलग, ताले वाला क्वारंटाइन हिस्सा बनाना होगा, जहां एक्सपायर्ड और ग्राहकों से लौटाया गया माल अलग रखा जाए।

निपटारा अब सिर्फ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (PCB) से मंजूर वेंडरों के जरिए ही हो सकेगा। ऑपरेटरों को माल की पूरी कस्टडी का लगातार और जांच लायक रिकॉर्ड रखना होगा। इसमें वेब्रिज की पर्चियां, गाड़ियों के ट्रैकिंग लॉग, ई-वे बिल और खाने को असल में नष्ट करते हुए टाइम-स्टैंप वाला वीडियो और फोटो सबूत शामिल हैं। नियमों के दायरे में एनालॉग पनीर और डेयरी के विकल्प भी आते हैं।

यह आदेश ठाणे, नवी मुंबई और पुणे में करीब पखवाड़े भर चली कार्रवाई के बाद आया है। FDA के दस्तों ने दस बड़े डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई ठिकानों पर कार्रवाई की। बताया गया है कि बड़े लॉजिस्टिक्स हब और फर्जी निपटारा करने वालों के बीच सांठगांठ पकड़ी गई। कुल 5 करोड़ रुपये से ज्यादा (5,00,14,040 रुपये) का खराब माल जब्त हुआ। छह लाइसेंस तुरंत सस्पेंड किए गए, दो और के लिए सस्पेंशन के औपचारिक आदेश निकले और दो आपराधिक FIR दर्ज हुईं।

जांच करने वालों ने छापों में साफ गड़बड़ियां पाईं। कुछ मामलों में माल भेजने वाला और पाने वाला एक ही निकला। दूसरे राज्य में माल नष्ट करने की एंट्री एक ही दिन में नामुमकिन रास्तों पर दिखाई गई। खराब माल ऐसी एजेंसियों को भेजा गया, जो मौजूद ही नहीं थीं।

कार्रवाई कई नामी कंपनियों और क्विक-कॉमर्स फर्मों पर हुई। भिवंडी में ब्लिंकिट (Blink Commerce Pvt Ltd) और पडघा में Cloudstore Retail पर लाइसेंस सस्पेंशन और पुलिस FIR हुई, क्योंकि निरीक्षकों को हजारों एक्सपायर्ड यूनिट मिलीं और उनके निपटारे का वैध लॉग नहीं था। तुर्भे की कोल्ड स्टोरेज कंपनी सावला फूड्स का लाइसेंस तुरंत सस्पेंड हुआ, जहां 4.12 करोड़ रुपये के 91,000 किलो से ज्यादा एक्सपायर्ड और गलत लेबल वाले ड्राई फ्रूट्स और मसाले जब्त हुए। भिवंडी और अंबरनाथ के जोमैटो हाइपरप्योर हब के लाइसेंस भी साफ-सफाई की गड़बड़ियों और बिना ट्रेस वाले डिस्कार्ड रिकॉर्ड के कारण सस्पेंड हुए।

#मुंबई#जुर्म#PT24#Crime#Mumbai

विज्ञापन

क्या हम इस विज़िट को गिन लें? PT24 गूगल एनालिटिक्स से देखता है कि कौन सी खबरें किस पर पढ़ी जाती हैं। आपके हां कहने तक यह बंद है, आप सोच रहे हैं तब तक कुछ नहीं गिना जाता, और आप 'आप' पर कभी भी अपना मन बदल सकते हैं। हम क्या लेंगे