दिवाली से पहले FDA की राज्यव्यापी छापेमारी, 24.92 लाख का 6,495 किलो खाद्य सामान जब्त
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महाराष्ट्र के अन्न एवं औषधि प्रशासन ने बुधवार को पांच डिवीजनों के 12 प्रतिष्ठानों में कार्रवाई कर सोनपापड़ी, मिठाई, दूध उत्पाद और सूखे मेवे जब्त किए।
दिवाली करीब आते ही महाराष्ट्र के अन्न एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने पूरे राज्य में जांच अभियान चलाया। बुधवार को हुई इस कार्रवाई में कुल 6,495 किलो खाद्य सामान जब्त किया गया, जिसकी कीमत 24.92 लाख रुपये बताई गई है।
छापे नागपुर, पुणे, कोंकण, मुंबई और छत्रपति संभाजीनगर, इन पांच डिवीजनों के 12 प्रतिष्ठानों पर पड़े। शक था कि इन जगहों पर खाने की क्वालिटी, लेबलिंग और स्टोरेज के नियम तोड़े गए हैं।
सबसे बड़ी जब्ती नागपुर डिवीजन में हुई। कामठी के एक फूड बिजनेस से करीब 10.60 लाख रुपये की 1,795 किलो सोनपापड़ी जब्त की गई। बताया गया है कि यह प्रतिष्ठान जरूरी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के बिना चल रहा था। अफसरों को प्रोडक्ट के लेबल पर दी गई जानकारी में भी कमियां मिलीं। FDA के मुताबिक लाइसेंसिंग और लेबलिंग के नियमों को लेकर इस प्रतिष्ठान पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
पूरे अभियान में बादाम, किशमिश, खाने का गोंद, दूध से बने उत्पाद, मिठाइयां और दूसरा खाद्य सामान भी जब्त हुआ।
मुंबई डिवीजन में अफसरों ने यशोदा डेयरी से 76,510 रुपये का 250.50 किलो मिल्क पाउडर, भैंस का दूध और पनीर जब्त किया। क्लासिक एंटरप्राइजेज से 35,520 रुपये का 296 किलो टूटा चावल लिया गया। गीतांजलि कैटरिंग सर्विसेज से 36,000 रुपये का 72 किलो मोहनथाल और अरिहंत स्वीट्स से 1.22 लाख रुपये की 240.50 किलो अलग-अलग मिठाइयां जब्त हुईं। इन मिठाइयों में रंग ज्यादा मिलाए जाने का शक है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की गई।
पुणे डिवीजन में रिकी ट्रेडर्स से 53,775 रुपये की 478 किलो फुटाणे की दाल जब्त हुई। एसएस सेल्स कॉर्पोरेशन से 3.58 लाख रुपये के 358 किलो बादाम और निर्मल कोल्ड स्टोरेज से 2.46 लाख रुपये की 493 किलो काली किशमिश ली गई। इस माल में लेबलिंग की खामियों और तय क्वालिटी मानकों पर खरे न उतरने का शक है। FDA ने बताया कि आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
कोंकण डिवीजन में पेशवाई अमृततुल्य टी से 1.43 लाख रुपये का 631 किलो गुड़ पाउडर, गुड़ और शहद जब्त किया गया। संजय ब्रदर्स से 2.69 लाख रुपये का 1,298 किलो खाने का गोंद लिया गया। यह कार्रवाई खाद्य सामान की क्वालिटी और मानकों को लेकर उठी चिंताओं के बाद हुई।
छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन में बीड की मंगलमूर्ति ट्रेडिंग कंपनी से 62,080 रुपये का 388 किलो मिलेट आधारित खाद्य सामान जब्त हुआ। अहमदपुर की रेड्डीज एजेंसी से 27,840 रुपये के 195 किलो मिल्क बिस्कुट लिए गए। इन प्रोडक्ट्स के घटिया या गलत लेबल वाले होने का शक है।
FDA ने खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया है कि वे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 और उसके तहत बने नियमों का पालन करें। स्टोरेज साफ-सुथरी रखनी होगी और लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन व लेबलिंग की शर्तें पूरी करनी होंगी। विभाग ने चेतावनी दी कि घटिया, मिलावटी या गलत लेबल वाला खाना बेचते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।
FDA ने आम लोगों से कहा है कि खाने का सामान लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन वाली दुकानों से ही खरीदें, और खरीदने से पहले लेबल, बैच नंबर, पैकिंग की तारीख और Best Before देख लें। घटिया, एक्सपायर्ड या असुरक्षित खाने की शिकायत टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-222-365 पर या Food and Drug Grievance Portal के जरिए की जा सकती है।
विभाग ने कहा कि लोगों की सेहत की हिफाजत के लिए जांच और कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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