एफडीए की दो दिन की कार्रवाई में 14 जगहों से 25.54 लाख रुपये का एक्सपायर्ड और बिना लेबल का खाना जब्त
महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने 25 और 26 अक्टूबर को राज्य भर में जांच अभियान चलाकर 14 प्रतिष्ठानों से खाने का सामान जब्त किया।
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए ने 25 और 26 अक्टूबर को दो दिन का जांच अभियान चलाया। इस दौरान राज्य भर के 14 प्रतिष्ठानों से कुल 25.54 लाख रुपये का खाने का सामान जब्त किया गया। जब्त माल में एक्सपायर हो चुका पैकेट बंद खाना, बिना लेबल के प्रोडक्ट और ऐसा खाना शामिल है जिस पर घटिया या मिलावटी होने का शक है।
यह कार्रवाई सभी डिवीजनों में हुई। अफसरों ने गंदगी में बनाने और पैक करने, गलत लेबलिंग और वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन न होने जैसी गड़बड़ियां पकड़ीं। विभाग के मुताबिक जब्ती खाद्य सुरक्षा के शक वाले मामलों में हुई, जिनमें गलत लेबल वाले प्रोडक्ट की बिक्री, गंदे तरीके से बनाना और मिलावट का शक शामिल है।
कुल मिलाकर करीब 9,385 किलो खाने का सामान, एक्सपायर्ड पैकेट बंद खाने के 7,566 पैकेट, कार्बोनेटेड ड्रिंक की 7,104 बोतलें और 88 लीटर दूध जब्त हुआ। इसमें मिठाई, मावा, नमकीन, सेव, चिवड़ा, चिप्स, ड्राई फ्रूट, भुने बादाम, सोया चंक्स, गेहूं का आटा, नारियल का सूखा पाउडर, इंस्टेंट गुलाब जामुन मिक्स और फूड एडिटिव भी थे।
सबसे ज्यादा कार्रवाई छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन में हुई। वहां छह यूनिटों की जांच हुई और 7.09 लाख रुपये का सामान जब्त किया गया, जिसमें 3,622.1 किलो खाने का सामान और 7,104 बोतल कार्बोनेटेड ड्रिंक थे। ग्रेटर मुंबई में दो प्रतिष्ठानों से 6.99 लाख रुपये के 752.8 किलो चिप्स, ड्राई फ्रूट और भुने बादाम पकड़े गए। कोंकण डिवीजन के एक प्रतिष्ठान से 6.88 लाख रुपये के एक्सपायर्ड पैकेट बंद खाने के 7,566 पैकेट मिले।
नागपुर डिवीजन में एक प्रतिष्ठान से 2.67 लाख रुपये का 2,674 किलो नारियल का सूखा पाउडर जब्त हुआ। अमरावती में दो प्रतिष्ठानों से 1 लाख रुपये का खाना और दूध पकड़ा गया। नाशिक में एक प्रतिष्ठान से 71,500 रुपये का 2,100 किलो गेहूं का आटा और पुणे में 17,520 रुपये की 87.6 किलो अनारसा मिठाई जब्त हुई।
मुंबई में भांडुप वेस्ट की मेसर्स अनंता फूड प्रोडक्ट्स बिना सही लेबल के पैकेट बंद खाना बेचती मिली। वहां से मल्टीग्रेन, बीटरूट और पालक-ब्रोकली चिप्स का 62.8 किलो माल, कीमत 20,730 रुपये, जब्त हुआ। गोरेगांव ईस्ट के आरे रोड पर मेसर्स क्यूरेटेड फूड्स से 6.78 लाख रुपये के 690 किलो मिक्स ड्राई फ्रूट और भुने बादाम पकड़े गए।
कोंकण डिवीजन में ठाणे जिले के पडघा-भिवंडी की क्लाउडस्टोर रिटेल प्रा. लि. के पास 6.88 लाख रुपये के एक्सपायर्ड पैकेट बंद खाने के 7,566 पैकेट मिले। आरोप है कि कंपनी एक्सपायर्ड माल को नष्ट करने का रिकॉर्ड नहीं दिखा सकी।
पुणे के सुखसागरनगर में प्रथमेश प्रोडक्ट्स और महिला गृह उद्योग से 17,520 रुपये की 87.6 किलो अनारसा मिठाई जब्त हुई। माल के घटिया होने और गलत ब्रांडिंग या लेबलिंग की गड़बड़ी का शक जताया गया। धुले के एमआईडीसी अवधान में मेसर्स सचिन इंडस्ट्रीज से 71,500 रुपये का 2,100 किलो आटा पकड़ा गया। एफडीए ने लेबलिंग की गड़बड़ी, गंदगी में बनाने और मिलावट के शक की बात कही।
छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन में वालुज के बजाज नगर की बीकानेर मिठाईवाला से 18,950 रुपये की 56.5 किलो मिठाई जब्त हुई। इसमें मावा, कलाकंद, काजू कतली, बालूशाही, बेसन और रवा लड्डू, बेसन बर्फी और खोबरा लड्डू थे। एफडीए ने गंदे तरीके से पैकिंग और खोये की जगह स्वीट बर्फी के कथित इस्तेमाल का हवाला दिया। जब्त माल नष्ट किया गया और प्रतिष्ठान का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया।
इसी डिवीजन में नांदेड़ के एमआईडीसी की वरदविनायक एंटरप्राइजेज से 1.33 लाख रुपये का 399.6 किलो सोया चंक्स, बीड के एमआईडीसी की पाबले नमकीन से 1.24 लाख रुपये का 1,392 किलो सेव, नमकीन, पापड़ी और रवा मक्का फ्लेक्स, और जालना जिले के अंबड की सह्याद्री फूड्स से 2.64 लाख रुपये का 1,153 किलो सेव, लहसुन चिवड़ा, नमकीन और स्पेशल फरसाण जब्त हुआ। लातूर जिले के मुरुड की कोरडे फूड्स से कृत्रिम रंग के शक में 59,760 रुपये का 498 किलो सेव पकड़ा गया। बीड की जम जम इंडस्ट्रीज से फूड एडिटिव, ड्रिंक के इंग्रेडिएंट और दूसरे प्रोडक्ट के साथ 7,104 बोतल कार्बोनेटेड ड्रिंक, कुल 1.08 लाख रुपये का माल जब्त हुआ। ये सब प्रोडक्ट घटिया या गलत ब्रांड वाले होने के शक में पकड़े गए।
नागपुर में इतवारी के मसकासाथ की गिरिधारी ट्रेडिंग कंपनी से धनलक्ष्मी कमल ब्रांड का 2,674 किलो नारियल का सूखा पाउडर, कीमत 2.67 लाख रुपये, घटिया होने के शक में जब्त हुआ। अमरावती में राजहंस दूध एजेंसी से 11,532 रुपये का 88 लीटर मिलावटी होने के शक वाला दूध पकड़ा गया। अमरावती जिले के तिवसा की केएल फूड इंडस्ट्री से 89,040 रुपये का 148.4 किलो सरगम इंस्टेंट गुलाब जामुन मिक्स घटिया क्वालिटी के शक में जब्त हुआ।
एफडीए ने खाने के कारोबारियों को निर्देश दिया है कि प्रोडक्ट सही लेबल वाली पैकिंग में बेचें, बनाने और स्टोर करने की जगह साफ रखें और वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन रखें। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उसके नियमों के मुताबिक आए और नष्ट किए गए माल का रिकॉर्ड भी रखना होगा। विभाग ने चेताया कि घटिया, असुरक्षित या मिलावटी खाना बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और खाद्य सुरक्षा के पालन में कोई ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ग्राहकों को सलाह दी गई है कि लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन वाली दुकानों से ही खाना खरीदें और खुला या बिना लेबल का सामान न लें। खरीदने से पहले लेबल, बैच नंबर, पैकिंग की तारीख और बेस्ट बिफोर की जानकारी जरूर देखें। एक्सपायर्ड, घटिया या शक वाला खाना बिकता दिखे तो एफडीए की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-222-365 पर शिकायत की जा सकती है, या https://complaints.mahafda.in पर शिकायत निवारण सिस्टम इस्तेमाल किया जा सकता है।
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