शनिवार, 7 नवंबर 2026

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SIR में कटे नाम वाले मतदाताओं को चुनाव आयोग ने दिया नाम जुड़वाने का एक और मौका

SIR में कटे नाम वाले मतदाताओं को चुनाव आयोग ने दिया नाम जुड़वाने का एक और मौका तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
सियासत PT24 टीम

चुनाव आयोग ने विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए मतदाताओं को दोबारा नाम जुड़वाने का मौका दिया है। यह फैसला सात राज्यों में लागू होगा।

चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि विशेष सघन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे, उन्हें नाम दोबारा जुड़वाने का एक और मौका मिलेगा। आयोग का यह निर्देश दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड, इन सात राज्यों पर लागू होगा।

यह मौका हर किसी के लिए नहीं है। इसका फायदा सिर्फ वे मतदाता उठा सकेंगे, जिनका नाम पहले से वोटर लिस्ट में था, लेकिन SIR के दौरान उन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे मतदाता की श्रेणी में दर्ज कर दिया गया और इसी वजह से उनका नाम प्रारूप वोटर लिस्ट से हट गया। जिन नागरिकों का नाम पहले कभी वोटर लिस्ट में रहा ही नहीं, वे इस प्रक्रिया से नाम दर्ज नहीं करा पाएंगे।

आयोग ने साफ किया है कि प्रारूप वोटर लिस्ट में नाम न होने पर संबंधित मतदाता फॉर्म 6 भरकर अपना नाम फिर से जुड़वा सकते हैं। इसके लिए गलत प्रतिज्ञापत्र देने का आरोप नहीं लगाया जाएगा और कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी। यानी लिस्ट से बाहर हुए पात्र मतदाता मतदान का अपना हक वापस पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर SIR का मुद्दा उठाया है। उनका दावा है कि इस प्रक्रिया के नाम पर करोड़ों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कम किए जा रहे हैं।

इससे पहले 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की SIR प्रक्रिया में की गई जल्दबाजी पर गंभीर सवाल उठाए थे। आंकड़ों के मुताबिक SIR से पहले दिल्ली में करीब 1.45 करोड़ मतदाता थे। 31 अगस्त को जारी प्रारूप वोटर लिस्ट में सिर्फ 97.53 लाख मतदाताओं के नाम शामिल हुए थे। इस हिसाब से करीब 47.57 लाख नाम हट गए थे।

बिहार की तरह इन सात राज्यों में भी शिकायतें मिल रही थीं कि जिंदा लोगों को मृत या अनुपस्थित दिखाकर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। आयोग का नया फैसला उन्हीं मतदाताओं को दोबारा लिस्ट में आने का रास्ता देता है, जिनके नाम SIR के दौरान हटे थे।

आयोग के मुताबिक यह फैसला उन पात्र मतदाताओं के लिए है, जिन्हें SIR प्रक्रिया के दौरान लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। ऐसे लोगों को अब फॉर्म 6 के जरिए अर्जी देनी होगी।

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