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छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 21 जनवरी को अंतिम सूची

छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 21 जनवरी को अंतिम सूची तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
सियासत PT24 टीम

चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम और दादरा-नगर हवेली व दमण-दीव में वोटर लिस्ट का SSR घोषित किया है। मसौदा सूची 30 नवंबर को आएगी।

केंद्रीय चुनाव आयोग ने छह और राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) का एलान कर दिया है। इन जगहों पर यह प्रक्रिया 1 जनवरी 2027 की तारीख को आधार मानकर होगी।

आयोग के मुताबिक SSR अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली व दमण और दीव, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम में होगा। इस प्रक्रिया में नए मतदाताओं के नाम लिस्ट में जोड़े जाएंगे।

शेड्यूल के हिसाब से मतदान केंद्रों का युक्तिकरण 20 नवंबर 2026 तक पूरा होना है। इसके बाद 30 नवंबर 2026 को एकीकृत मसौदा वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। मसौदा आने के बाद 30 नवंबर से 30 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय रहेगा। अंतिम वोटर लिस्ट 21 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी।

इस प्रक्रिया में 1 जनवरी 2027 तक 18 साल के हो रहे युवाओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा जो युवा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 साल के होंगे, वे भी लिस्ट में अग्रिम तौर पर नाम जुड़वाने के लिए अर्जी दे सकेंगे। आयोग ने 2027 में 18 साल के होने वालों से अग्रिम आवेदन लेने की बात कही है।

इससे पहले 15 अक्टूबर को आयोग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड समेत 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SSR की घोषणा की थी। अब ताजा एलान के बाद कुल 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए SSR घोषित हो चुका है।

आयोग ने बताया कि जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) चल रहा है या पूरा हो चुका है, वहां SSR का शेड्यूल बाद में घोषित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली, त्रिपुरा और तेलंगाना शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में मौसम की हालत देखकर SSR की तारीखें बाद में तय की जाएंगी।

प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से और वक्त पर पूरी हो, इसके लिए आयोग ने अफसरों को कई अहम निर्देश दिए हैं। RPA 1950 की धारा 13CC के तहत वोटर लिस्ट बनाने के काम में लगा हर अफसर चुनाव आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा। मुख्य सचिव यह पक्का करेंगे कि CEO, DEO, ERO और ब्लॉक विकास अधिकारी के कोई पद खाली न रहें। आयोग की मंजूरी के बिना SSR के दौरान किसी भी अफसर का तबादला नहीं किया जाएगा। साथ ही कोई भी पात्र नागरिक छूट न जाए और कोई अपात्र व्यक्ति लिस्ट में न आए, इसकी जिम्मेदारी ERO की होगी।

छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखे पत्र में आयोग ने कहा है कि उसने 29 सितंबर को निर्देश दिए थे कि जिनका नाम दर्ज नहीं हुआ है, ऐसे पात्र मतदाताओं, युवाओं और पहली बार वोट देने वालों के पंजीकरण के लिए विशेष मुहिम चलाई जाए।

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