सोम‌वार, 19 अक्टूबर 2026

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09:13 IST

प्रियागोल्ड बनाने वाली कंपनी पर FSSAI की कार्रवाई, बिस्किट में पशुखाद्य वाला चोकर मिलाने का आरोप

फूड सेफ्टी अँड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सूर्या फूड अँड एग्रो लिमिटेड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है और कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

प्रियागोल्ड बनाने वाली कंपनी पर FSSAI की कार्रवाई, बिस्किट में पशुखाद्य वाला चोकर मिलाने का आरोप तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

चाय के साथ बिस्किट खाना हर घर की आदत है। बच्चों के टिफिन में भी बिस्किट अक्सर रहता है और कई लोग सुबह की शुरुआत ही चाय और बिस्किट से करते हैं। अब रोज खाए जाने वाले इन बिस्किटों की क्वालिटी पर सवाल उठ खड़े हुए हैं।

फूड सेफ्टी अँड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने शनिवार को बताया कि उसने 'प्रियागोल्ड' बिस्किट बनाने वाली कंपनी 'सूर्या फूड अँड ऐग्रो लिमिटेड' (Surya Food & Agro Ltd) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। कंपनी पर आरोप है कि उसने बिस्किट बनाने में कच्चे माल के तौर पर पशुखाद्य में इस्तेमाल होने वाला चोकर (bran) डाला।

मिली जानकारी के मुताबिक, जांच के बाद FSSAI ने प्रियागोल्ड बिस्किट के लिए कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। आरोप है कि जानवरों के खाने वाला चोकर कच्चे माल में मिलाकर बिस्किट में डाला गया।

FSSAI की कार्रवाई में बताया गया है कि बिस्किट में काफी फाइबर (Fiber) होता है। इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए ऐसा चोकर कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जो इंसानों के खाने लायक नहीं है और सिर्फ जानवरों के चारे (Cattle Feed Bran) में इस्तेमाल होता है। प्लांट में जो बोरे मिले, उन पर साफ लिखा था "केवल पशुखाद्य के लिए" (Cattle Feed)।

चोकर के अलावा सफाई को लेकर भी गंभीर खामियां मिलीं। प्लांट में गंदगी थी, कीट नियंत्रण (Pest Control) नहीं किया जा रहा था, कच्चे माल का स्टोरेज गलत तरीके से हो रहा था और कर्मचारियों की निजी सफाई के मामले में भी गंभीर कमियां पाई गईं। स्वच्छता, कीट नियंत्रण और कच्चे माल के भंडारण जैसे मामलों में मिली इन कमियों से खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन और उत्पादन के मानकों पर सवाल खड़े हो गए हैं।

इन्हीं गंभीर खामियों की वजह से FSSAI ने सूर्या फूड अँड ऐग्रो लिमिटेड का फूड लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा।

फिलहाल ये बातें आरोप के तौर पर सामने आई हैं और कार्रवाई FSSAI की ओर से की गई है। मामला अदालत में जाएगा।

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