नागपुर में विधान परिषद चुनाव के लिए 21, 22, 23 और 27 अक्टूबर को ड्राई डे घोषित
नागपुर जिला प्रशासन ने विधान परिषद चुनाव के चलते 21, 22, 23 और 27 अक्टूबर को शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई है।
नागपुर जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव को देखते हुए 21, 22, 23 और 27 अक्टूबर को ड्राई डे घोषित किया है। इन दिनों शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी।
प्रशासन की ओर से 16 अक्टूबर को जारी आदेश के मुताबिक नागपुर जिले भर की सभी लाइसेंस वाली शराब दुकानें 21 अक्टूबर की शाम 4 बजे से 23 अक्टूबर की शाम 4 बजे तक बंद रहेंगी। यानी यह पाबंदी 48 घंटे की होगी, जो मतदान खत्म होने तक चलेगी।
नागपुर डिवीजन विधान परिषद क्षेत्र के लिए वोटिंग 23 अक्टूबर को होगी। मतदान सुबह 8 बजे शुरू होगा और शाम 4 बजे तक चलेगा।
इसके अलावा 27 अक्टूबर को भी शराब बेचने की इजाज़त नहीं होगी। उस दिन वोटों की गिनती होनी है, और जब तक गिनती पूरी नहीं हो जाती, तब तक यह पाबंदी लागू रहेगी।
यह आदेश सभी अधिकृत शराब प्रतिष्ठानों पर लागू है। इनमें देसी शराब की दुकानें, विदेशी शराब की रिटेल दुकानें, बीयर और वाइन शॉप और संबंधित श्रेणियों में आने वाली दूसरी लाइसेंस वाली जगहें शामिल हैं।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों के खिलाफ लागू कानूनों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन के मुताबिक ये पाबंदियां इसलिए लगाई गई हैं, ताकि चुनाव की पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में पूरी हो सके।