नागपुर के बाजारों में दोपहर 2 से रात 8 बजे तक माल गाड़ियों से लोडिंग-अनलोडिंग बंद
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नागपुर ट्रैफिक पुलिस ने जाम घटाने के लिए गांधीबाग, इतवारी, कलमना और सीताबर्डी समेत प्रमुख बाजारों में माल चढ़ाने-उतारने पर रोक लगाई है।
नागपुर के बाजारों में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए शहर पुलिस (ट्रैफिक) ने नए निर्देश जारी किए हैं। पुलिस उपायुक्त आदित्य मिलखेलकर ने इस बारे में एक अधिसूचना निकाली है। उनके मुताबिक इसका मकसद शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु और सुरक्षित रखना और जाम पर प्रभावी नियंत्रण पाना है।
अधिसूचना शहर के सभी प्रमुख बाजारों और व्यापारिक परिसरों में माल ढोने वाले और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही से जुड़ी है। आदेश में खास तौर पर गांधीबाग, इतवारी, कलमना और सीताबर्डी का नाम लिया गया है। इनके अलावा शहर के बाकी सभी प्रमुख बाजार और व्यापारिक परिसर भी इसमें आते हैं।
आदेश के अनुसार इन इलाकों में दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक मालवाहक वाहनों, ट्रांसपोर्ट वाहनों, व्यावसायिक वाहनों या माल ढुलाई में काम आने वाले किसी भी दूसरे वाहन से माल चढ़ाना या उतारना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस के मुताबिक यह रोक इसलिए लगाई गई है कि इस दौरान इन व्यस्त इलाकों में यातायात आसानी और सुरक्षा से चलता रहे और लोगों को कम से कम परेशानी हो।
रोक सिर्फ बाजारों के भीतर तक सीमित नहीं है। सड़कों पर, रास्तों के किनारे, सर्विस रोड पर और बाजारों के प्रवेश मार्ग पर भी तय समय के दौरान माल चढ़ाना-उतारना वर्जित रहेगा। जहां भी इससे यातायात के बहाव में किसी तरह की रुकावट आती हो, वहां यह काम नहीं किया जा सकेगा।
आपातकालीन सेवाओं को इस पाबंदी से छूट दी गई है। एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस के वाहन और आपातकालीन सेवाओं में लगे दूसरे वाहन, जब वे आपातकालीन हालात में काम कर रहे हों, तब उन पर यह रोक लागू नहीं होगी।
ट्रैफिक पुलिस की यह अधिसूचना 26 नवंबर तक लागू रहेगी। पुलिस ने शहर के सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे अधिसूचना का पूरी तरह पालन करें और असुविधा से बचें। साथ ही यातायात व्यवस्था को ठीक रखने में पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करें।
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