बुधवार, 28 अक्टूबर 2026

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हाईवे पर 120 की रफ्तार तक नहीं कटेगा चालान, गडकरी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश

हाईवे पर 120 की रफ्तार तक नहीं कटेगा चालान, गडकरी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 120 किमी प्रति घंटा या उससे 20 प्रतिशत तक ज्यादा रफ्तार पर बेवजह ओवरस्पीड चालान नहीं काटा जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर रोज गाड़ी चलाने वाले करोड़ों लोगों के लिए राहत की खबर है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने साफ किया है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे 20 प्रतिशत तक ज्यादा रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों पर बेवजह ओवरस्पीड का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

दरअसल, काफी समय से शिकायतें आ रही थीं कि गाड़ी की रफ्तार तय हद से जरा सा ऊपर जाते ही, बिना किसी बड़ी वजह के या मामूली कारणों से ओवरस्पीड का चालान काट दिया जाता है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए गडकरी ने सीधे अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

गडकरी ने बताया कि स्पीड लिमिट के कड़े नियमों की वजह से कई बार वाहन चालकों को बेवजह जुर्माना भरना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि अब 120 किमी प्रति घंटा या उससे 20 प्रतिशत तक ज्यादा की रफ्तार पर मनमाने ढंग से चालान नहीं फाड़ा जाएगा। इस बारे में सभी संबंधित अधिकारियों को बिल्कुल साफ और कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। इससे वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी।

सड़क पर लेन डिसिप्लिन यानी अपनी लेन में चलने का अनुशासन बहुत जरूरी होता है। बिना वजह लेन बदलना अक्सर भीषण हादसों को न्योता देता है। इस समस्या पर काबू पाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर एआई आधारित ऑटोमैटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) लगाने का बड़ा काम हाथ में लिया है। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में करीब 10 हजार किलोमीटर के एनएचएआई नेटवर्क पर यह आधुनिक व्यवस्था लगाई जाएगी।

सड़क और परिवहन के क्षेत्र में तरक्की के साथ पर्यावरण की हिफाजत पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। फिलहाल देश में बायो-फ्यूल, फ्लेक्स फ्यूल और इथेनॉल (E-20) के इस्तेमाल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे भारत की विदेशी मुद्रा की बड़ी बचत हो रही है और प्रदूषण पर भी असरदार तरीके से लगाम लग रही है।

इसके अलावा, सड़क बनाने के काम की क्वालिटी में सुधार लाने और हाईवे ठेकेदारों की मनमानी को पूरी तरह रोकने के लिए एनएचएआई के करार के नियमों में भी जरूरी और सख्त बदलाव किए गए हैं।

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