बुधवार, 14 अक्टूबर 2026

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20:33 IST

नागभीड में सस्ती इलेक्ट्रिक स्कूटी के नाम पर ठगी का आरोप, तीन पर मामला दर्ज

नागभीड पुलिस ने सस्ती इलेक्ट्रिक स्कूटी का लालच देकर करीब 300 लोगों से 2 लाख 66 हजार 918 रुपये लेने के आरोप में तीन लोगों पर केस दर्ज किया है।

नागभीड पुलिस ने सस्ती इलेक्ट्रिक स्कूटी का लालच देकर पैसे ऐंठने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि लोगों से कुल 2 लाख 66 हजार 918 रुपये लिए गए। पुलिस के मुताबिक भगतसिंग चौक इलाके में एक शोरूम खोला गया था, जहां बुकिंग और डाउन पेमेंट के नाम पर करीब 300 लोगों से रकम ली गई, लेकिन पैसे देने के बाद भी किसी को गाड़ी की डिलीवरी नहीं मिली।

यह मामला ब्रम्हपुरी के उपविभागीय पुलिस अधिकारी के पास आई शिकायत के बाद सामने आया। शिकायत की जांच हुई और उसके बाद नागभीड पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया।

पुलिस ने जिन संदिग्ध आरोपियों पर मामला दर्ज किया है, उनके नाम हैं डॉ. अफरोज बशीरखान पठाण (रहने वाले लाखनी, जिला भंडारा), संजय आसाराम कुथे (रहने वाले लक्ष्मीनगर सुलेझरी, तहसील नागभीड) और विक्रांत नंदकिशोर गजपुरे (रहने वाले भगतसिंग चौक, नागभीड, जिला चंद्रपुर)।

पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता सुरेश गजानन राउत (रहने वाले मौशी, तहसील नागभीड) ने ब्रम्हपुरी के उपविभागीय पुलिस अधिकारी को शिकायती अर्जी दी थी। इस शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने मिलीभगत करके 12 जुलाई 2024 से 12 मार्च 2025 के बीच नागभीड के भगतसिंग चौक इलाके में विक्रांत गजपुरे का टिनशेड किराए पर लिया। वहां 'TEHPG PRIVATE LIMITED AND ENTERPRISES, F.Y.R. EV SHOWROOM' के नाम से इलेक्ट्रिक स्कूटी बेचने का शोरूम और दफ्तर शुरू किया गया।

शिकायत में कहा गया है कि इस शोरूम में आरोपी संजय कुथे और विक्रांत गजपुरे को मैनेजर के तौर पर बैठाया गया था। उनके जरिए शिकायतकर्ता और दूसरे ग्राहकों को 'F.Y.R. EV' कंपनी की दोपहिया मोपेड स्कूटी बाजार में चल रही एक स्कीम के तहत सस्ते दाम पर देने का लालच दिखाया गया।

आरोप है कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए गाड़ियों की बुकिंग के नाम पर हर किसी से 1500 से 2500 रुपये और डाउन पेमेंट के नाम पर 7,500 से 10,000 रुपये लिए गए। इस तरह शिकायतकर्ता और करीब 300 दूसरे लोगों से कुल 2 लाख 66 हजार 918 रुपये इकट्ठा किए गए।

शिकायत के मुताबिक पैसे लेने के बावजूद आरोपियों ने शिकायतकर्ता और बाकी गवाहों को कोई भी इलेक्ट्रिक मोपेड स्कूटी नहीं दी। यह भी आरोप है कि ली गई रकम और फायनेंस के पैसे आरोपियों ने आपस में ही हड़प लिए। पुलिस के अनुसार जांच में सामने आया कि लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है।

वरिष्ठ अधिकारियों की इजाजत से और जांच रिपोर्ट के आधार पर नागभीड पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 3(5), 316(2) और 318(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस केस की आगे की गहरी जांच पुलिस सब-इंस्पेक्टर अनिल वेलहाळ डोंगरवार कर रहे हैं।

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