शनिवार, 10 अक्टूबर 2026

अभी सब्सक्राइब करें
प्राइम अलर्ट
सारे लाइव अपडेट
13:27 IST

नागभीड में तड़ीपार आरोपी राममंदिर चौक से पुलिस की गिरफ्त में, BNS 223 के तहत केस

तड़ीपारी के आदेश के बावजूद नागभीड में घूमते मिले अंबा उर्फ अमित मडकाम को नागभीड पुलिस ने राममंदिर चौक से हिरासत में लिया।

नागभीड में तड़ीपार आरोपी राममंदिर चौक से पुलिस की गिरफ्त में, BNS 223 के तहत केस तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

नागभीड पुलिस ने तड़ीपार किए गए आरोपी अंबा उर्फ अमित शाम मडकाम को राममंदिर चौक से हिरासत में लिया है। उस पर आरोप है कि उसने उपविभागीय दंडाधिकारी न्यायालय के तड़ीपारी के आदेश का उल्लंघन किया। यह कार्रवाई 9 अक्टूबर 2026 की आधी रात को की गई। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

नागभीड पुलिस की दी हुई जानकारी के मुताबिक, तड़ीपारी का आदेश 8 अक्टूबर की सुबह 6 बजे से 10 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तक लागू था। मामले की आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक अजिंक्य गोविंदलवार कर रहे हैं।

पुलिस सूत्रों से मिली तफ्सील के अनुसार, 8 अक्टूबर 2026 की रात नागभीड पुलिस स्टेशन के पुलिस हवालदार दिलीप चौधरी, पुलिस उपनिरीक्षक अजिंक्य गोविंदलवार और पुलिस अमलदार जय रोहनकर अपने दस्ते के साथ टाउन बीट इलाके में रात की गश्त पर थे। गश्त के दौरान एक गुप्त मुखबिर से पुलिस को पक्की खबर मिली कि नागभीड शहर से तड़ीपार किया गया अंबा उर्फ अमित मडकाम मौजा नागभीड के राममंदिर चौक इलाके में घूम रहा है।

इस खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस दस्ते ने पंचों को साथ लिया और 9 अक्टूबर की आधी रात करीब 12:25 बजे राममंदिर चौक पर अचानक छापा मारा। उस वक्त आरोपी अंबा उर्फ अमित इलाके में संदिग्ध हालत में घूमता मिला, इसलिए पुलिस ने पंचों के सामने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया।

हिरासत में लेने के बाद आरोपी की नागभीड के ग्रामीण अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई। फिर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उसे नागभीड पुलिस स्टेशन लाया गया।

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि ब्रह्मपुरी के उपविभागीय दंडाधिकारी न्यायालय ने आदेश क्रमांक 403/2026 के तहत आरोपी को 8 अक्टूबर 2026 की सुबह 6 बजे से 10 अक्टूबर 2026 की सुबह 6 बजे तक नागभीड पुलिस स्टेशन की हद से तड़ीपार किया था। प्रशासनिक आदेश के मुताबिक इस दौरान नागभीड की हद में उसके रहने पर पूरी तरह रोक थी।

इसके बावजूद आरोप है कि आरोपी अंबा उर्फ अमित मडकाम ने बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रशासन के आदेश का उल्लंघन किया और नागभीड शहर की हद में राममंदिर चौक पर गैरकानूनी तरीके से दाखिल हुआ। सरकारी आदेश की अवहेलना कर प्रतिबंधित इलाके में मिलने पर पुलिस हवालदार दिलीप चौधरी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ नागभीड पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस प्रकरण की आगे की गहन जांच पुलिस उपनिरीक्षक अजिंक्य गोविंदलवार कर रहे हैं।

क्या हम इस विज़िट को गिन लें? PT24 गूगल एनालिटिक्स से देखता है कि कौन सी खबरें किस पर पढ़ी जाती हैं। आपके हां कहने तक यह बंद है, आप सोच रहे हैं तब तक कुछ नहीं गिना जाता, और आप You पर कभी भी अपना मन बदल सकते हैं। हम क्या लेंगे