मुंबई में 25 अक्टूबर तक जमावबंदी का आदेश जारी, मुंबई पुलिस का अहम आदेश
बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय की हद में 25 अक्टूबर 2026 तक पांच या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने, जुलूस, लाउडस्पीकर और पटाखों पर पाबंदी है।
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मुंबई के लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। मुंबई पुलिस ने शहर में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमावबंदी का आदेश जारी किया है। यह आदेश बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय की हद में 25 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा।
महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करके पुलिस उपायुक्त (अभियान) ने यह आदेश लागू किया है। इसके चलते सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होते वक्त लोगों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा।
आदेश के मुताबिक पांच या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ जमा होने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा जुलूस निकालने, भीड़ जमाकर लाउडस्पीकर या संगीत बैंड बजाने और पटाखे फोड़ने पर भी रोक है। इसलिए जो लोग सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लागू नियमों की जानकारी लेना जरूरी है।
कुछ कार्यक्रमों को इस आदेश से छूट दी गई है। शादी समारोह, शादी से जुड़ी दूसरी रस्मों और अंतिम संस्कार पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी। कंपनियों, सहकारी संस्थाओं और दूसरे संगठनों की कानूनी बैठकें, क्लबों के कार्यक्रम, सामाजिक मेल-मिलाप और संस्थाओं के रोजमर्रा के कामकाज के तहत होने वाले आयोजन भी छूट में आते हैं।
सिनेमाघर, नाट्यगृह और मनोरंजन की दूसरी सार्वजनिक जगहें, अदालतें, सरकारी और अर्ध-सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों का नियमित कामकाज भी आदेश से बाहर रखा गया है। कंपनियों, कारखानों, दुकानों और दूसरे प्रतिष्ठानों में रोजमर्रा के कारोबार और धंधे के लिए जमा होने वाली भीड़ को भी छूट मिली है। यानी स्कूल, दफ्तर और दुकानें हमेशा की तरह चालू रहेंगी।
शांतिपूर्ण तरीके से निकलने वाला कोई मोर्चा अगर पुलिस की इजाजत से निकल रहा है, तो उसे भी इस आदेश से छूट रहेगी। यानी इजाजत मिले मोर्चे के रास्ते में यह आदेश आड़े नहीं आएगा।
पुलिस उपायुक्त (अभियान) अकबर पठाण ने आदेश के जरिए यह जानकारी दी है। लोगों से कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होते वक्त लागू पाबंदियों का ध्यान रखें और पुलिस की हिदायतों का पालन करें।
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