सोम‌वार, 26 अक्टूबर 2026

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मोमिनपुरा की बड़ी जामा मस्जिद के चुनाव पर हाईकोर्ट में याचिका, 30 अक्टूबर को अगली सुनवाई

मतदाता सूची तैयार न करने के आरोप पर मामला नागपुर खंडपीठ पहुंचा, प्रतिवादियों को नोटिस जारी।

मोमिनपुरा की बड़ी जामा मस्जिद के चुनाव पर हाईकोर्ट में याचिका, 30 अक्टूबर को अगली सुनवाई तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

नागपुर के मोमिनपुरा में बड़ी जामा मस्जिद के चुनाव को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मामला अब बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ तक पहुंच गया है।

आरोप है कि मस्जिद की मूल स्कीम में मतदाता सूची तैयार करने का प्रावधान है, फिर भी पुरानी सूची के आधार पर ही चुनाव कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। शिकायत करने वालों का कहना है कि चुनाव से पहले तय प्रावधानों के हिसाब से सूची बननी चाहिए थी, जो नहीं बनी।

शिकायतकर्ताओं ने मूल स्कीम के प्रावधानों का पालन न होने पर सवाल खड़े किए हैं। उनके मुताबिक चुनाव कराने से पहले पात्र मतदाताओं की सूची तैयार करना जरूरी है। इसके बावजूद नई सूची बनाए बिना पुरानी सूची पर चुनाव कराने का आरोप लगाया गया है।

इस मामले में महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के सामने पहले ही कई आपत्तियां और आवेदन पेश किए गए थे। लेकिन उन पर कोई फैसला नहीं हुआ। इसी वजह से आवेदकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

आवेदकों का कहना है कि अगर संबंधित कमेटी मतदाता सूची तैयार नहीं करती, तो मूल स्कीम में दिए गए अधिकारों के तहत सक्षम प्राधिकारी को जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए। इन प्रावधानों के हिसाब से संबंधित सहायक निदेशक, सहायक चैरिटी आयुक्त के अधिकारों के उत्तराधिकारी प्राधिकारी या वक्फ मंडल की ओर से अधिकृत अधिकारी की भूमिका अहम हो सकती है।

23 अक्टूबर को न्यायमूर्ति अनिल एस. किलोर और न्यायमूर्ति रजनीश आर. व्यास की खंडपीठ के सामने मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को तय की गई है।

याचिका में महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला वक्फ अधिकारी, नागपुर और मोमिनपुरा की बड़ी जामा मस्जिद के चुनाव अधिकारी को प्रतिवादी बनाया गया है। अब सबकी नजर आगे होने वाली सुनवाई और कोर्ट के निर्देशों पर रहेगी।

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