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06:06 IST

महाराष्ट्र में स्कूल दाखिले के लिए उम्र की नई सीमा तय, 30 जून होगी कटऑफ डेट

राज्य सरकार ने पूर्व प्राथमिक से पहली कक्षा तक दाखिले की न्यूनतम उम्र तय की है। नए नियम शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे।

महाराष्ट्र में स्कूल दाखिले के लिए उम्र की नई सीमा तय, 30 जून होगी कटऑफ डेट तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में दाखिले के लिए बच्चों की न्यूनतम उम्र तय कर दी है। यह नियम पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से लेकर पहली कक्षा तक के दाखिले पर लागू होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए सरकारी आदेश जारी किया है।

नए नियमों में सबसे बड़ा बदलाव उम्र गिनने की तारीख का है। अब तक इसके लिए 31 दिसंबर की तारीख तय थी, लेकिन आगे से बच्चे की उम्र 30 जून को कटऑफ डेट मानकर गिनी जाएगी।

ये आयु संबंधी नियम शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। शैक्षणिक वर्ष 2030-31 से पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 6 वर्ष पूरी होना अनिवार्य होगा।

पुराने इंतजाम की बात करें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 के तहत स्कूल दाखिले की प्रक्रिया 11 जून 2010 के सरकारी आदेश से तय की गई थी। उसमें पहली कक्षा के लिए 6 वर्ष की उम्र रखी गई थी। फिर भी 5 वर्ष पूरे कर चुके बच्चों को भी दाखिले के लिए पात्र माना गया था।

राज्य में महाराष्ट्र राज्य मंडल के अलावा सीबीएसई, आईसीएसई और आईबी जैसे अलग-अलग शिक्षा मंडलों से जुड़े स्कूल चल रहे हैं। इन स्कूलों में पहली कक्षा के दाखिले के लिए अलग-अलग उम्र सीमा और अलग-अलग कटऑफ डेट इस्तेमाल हो रही थी। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के दाखिले के लिए तो उम्र का कोई एक जैसा नियम ही नहीं था। इसी वजह से सरकार ने सभी संबंधित कक्षाओं के लिए न्यूनतम उम्र के मानदंड तय किए हैं।

केंद्र सरकार ने पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 6 वर्ष से अधिक होना जरूरी बताया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप महाराष्ट्र सरकार ने अब पूर्व प्राथमिक से पहली कक्षा तक के लिए उम्र की सीमा तय की है।

स्कूल प्रमुखों को न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा में 15 दिन की छूट देने की इजाजत होगी। हालांकि आधारभूत कक्षाओं में नामांकन और नर्सरी से पहली कक्षा तक के दाखिले के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के निर्देशों का पालन करना जरूरी रहेगा।

नए आयु मानदंडों को लेकर विस्तृत निर्देश और मार्गदर्शक सूचनाएं प्राथमिक शिक्षा संचालनालय की ओर से जारी की जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से अलग-अलग शिक्षा मंडलों के स्कूलों में दाखिले के लिए उम्र के नियमों में एकरूपता आने की उम्मीद है।

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