बुधवार, 28 अक्टूबर 2026

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ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीजेआई बोले हर पहलू की जांच होगी

ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीजेआई बोले हर पहलू की जांच होगी तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
PT24 टीम

मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज को चुनौती देने वाली राहुल गांधी और विपक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अगली तारीख 17 नवंबर है।

नई दिल्ली : देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज और उनके फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्षी पार्टियों ने याचिकाएं दाखिल की हैं, जिनमें कहा गया है कि ज्ञानेश कुमार ने कई फैसले अकेले अपने दम पर ले लिए। मंगलवार को इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान सरन्यायाधीश सूर्यकांत ने साफ कहा कि पूरे मामले की और फैसले लेने की प्रक्रिया की जांच की जाएगी। उनके साथ बेंच में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी थे। तीनों जजों की बेंच के सामने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को चुनौती देने वाली ये अर्जियां रखी गई थीं।

याचिकाओं में आरोप है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से जुड़े कई अहम फैसले बाकी दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की सहमति के बिना लिए गए। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक ये फैसले सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एकतरफा ढंग से किए। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं ने चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं।

विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से मांग की कि आयोग की अंदरूनी फाइल नोटिंग्स और पत्राचार को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जाए। उनका कहना था कि फैसले सबकी सहमति से हुए या एकतरफा, यह तय करने के लिए ये रिकॉर्ड संभालकर रखना जरूरी है। इस पर सरन्यायाधीश ने कहा, हमें सारी जानकारी है। हम हर पहलू की जांच करेंगे।

दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े फैसले एकमत से लिए गए थे। यही इस पूरे विवाद का मुख्य मुद्दा है कि आयोग के सभी सदस्यों के बीच इन फैसलों पर चर्चा हुई थी या नहीं और फैसले सर्वसम्मति से हुए थे या नहीं।

अब इस मामले की अगली सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का वक्त दिया है। अगली सुनवाई की तारीख 17 नवंबर तय की गई है।

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