रात 11 से सुबह 5 बजे तक ट्रेन में मोबाइल चार्जिंग बंद, रेलवे बोर्ड ने सख्ती के निर्देश दिए
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दक्षिण पूर्व रेलवे में चार्जिंग के दौरान पावर बैंक फटने की घटना के बाद रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को रात के वक्त चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का नियम सख्ती से लागू करने को कहा है।
लंबे सफर में मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए तो कई यात्री ट्रेन के चार्जिंग पॉइंट का सहारा लेते हैं। लेकिन अब रात के सफर में यह सुविधा नहीं मिलेगी। रेलवे बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि ट्रेनों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रखने के नियम को सख्ती से लागू किया जाए। यात्रियों को इसका ध्यान रखना होगा।
यह फैसला दक्षिण पूर्व रेलवे में हुई एक घटना के बाद आया है। वहां चार्जिंग चल रही थी, तभी एक यात्री का पावर बैंक फट गया और उसमें से धुआं निकलने लगा। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को साफ हिदायत दी है। बोर्ड का कहना है कि नियम के पालन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। कर्मचारियों की लापरवाही पर रोक लगाने के लिए अचानक जांच करने के आदेश भी दिए गए हैं।
रेलवे बोर्ड के पत्र के मुताबिक दक्षिण पूर्व रेलवे में रात 11 से सुबह 5 बजे की तय अवधि में गाड़ी के मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद नहीं किए गए थे। इसी दौरान एक यात्री का पावर बैंक चार्जिंग में लगे रहते फट गया और उससे धुआं उठने लगा। इस घटना से ट्रेनों में बिजली के उपकरणों की सुरक्षा और संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारी का सवाल खड़ा हो गया।
बोर्ड ने साफ किया है कि यात्रियों की सुरक्षा पर आंच न आए, इसलिए चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के नियम का हर हाल में पालन होना चाहिए। कर्मचारियों की लापरवाही से यात्रियों की जान खतरे में न पड़े, इसके लिए सभी जोनल रेलवे से जरूरी इंतजाम करने को कहा गया है।
नियम को असरदार ढंग से लागू करने के लिए रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियरों को भी सूचना दी है। उन्हें कहा गया है कि वे संबंधित कर्मचारियों को तय वक्त पर चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के नियम का बारीकी से पालन करने के निर्देश दें। जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों की काउंसलिंग और ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, ताकि रात की तय अवधि में चार्जिंग पॉइंट बंद रखने की व्यवस्था ठीक से चल सके।
इसके अलावा अधिकारियों और सुपरवाइजरों को गाड़ियों में अचानक जांच करने के आदेश दिए गए हैं। इस जांच में देखा जाएगा कि रात 11 से सुबह 5 बजे के बीच चार्जिंग पॉइंट सच में बंद रखे जाते हैं या नहीं। नियमों का पालन न होता मिला तो व्यवस्था की कमियों पर ध्यान देना मुमकिन होगा।
ट्रेन में चार्जिंग पॉइंट रात को बंद रखने का नियम नया नहीं है। रेलवे बोर्ड ने 19 जून 2014 को भी इस बारे में निर्देश जारी किए थे। तब कहा गया था कि रात 11 से सुबह 5 बजे तक रेल गाड़ियों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखे जाएं। अब दक्षिण पूर्व रेलवे की ताजा घटना के बाद बोर्ड ने इस नियम को फिर से सख्ती से लागू करने पर जोर दिया है। सभी जोनल रेलवे को कहा गया है कि वे पुराने निर्देशों का पालन पक्का करें और निगरानी का सिस्टम और मजबूत करें।
रात में रेल से सफर करने वाले यात्रियों को मोबाइल और दूसरे उपकरण चार्ज करने का प्लान इसी वक्त की सीमा के हिसाब से बनाना होगा। रात 11 से सुबह 5 बजे के बीच गाड़ी के चार्जिंग पॉइंट बंद रखे जाएंगे, इसलिए सफर पर निकलने से पहले मोबाइल की बैटरी अच्छी तरह चार्ज कर लेना फायदेमंद रहेगा।
रेलवे बोर्ड ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े इस नियम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना, अधिकारियों की अचानक जांच और नियमों के पालन पर नजर रखना, इन उपायों से गाड़ियों में सुरक्षा को और मजबूत करने पर जोर रहेगा।
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