मंगलवार, 3 नवंबर 2026

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देऊळगाव राजा में पुलिस ने 42 गोवंशीय जानवर छुड़ाए, 16.80 लाख का माल जब्त

जुर्म PT24 टीम

देऊळगाव राजा पुलिस ने जालना रोड पर नाकाबंदी कर बोलेरो पिकअप से छह जानवर छुड़ाए और कॉटन मार्केट से 36 बैल बरामद किए।

देऊळगाव राजा पुलिस ने 1 नवंबर की रात गोवंश की अवैध ढुलाई के शक में जालना रोड पर नाकाबंदी की। इस कार्रवाई में कुल 42 गोवंशीय जानवर पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हैं। बोलेरो पिकअप समेत 16 लाख 80 हजार रुपये का माल जब्त किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, 1 नवंबर को तड़के पुलिस कर्मचारी ऋषिकेश बबन चिंचोले अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। पुलिस निरीक्षक ब्रह्मगिरी को एक गुप्त मुखबिर से खबर मिली कि देऊळगाव राजा के कॉटन मार्केट के सामने से जालना की तरफ एक बोलेरो पिकअप में गोवंशीय जानवर कत्ल के लिए ले जाए जा रहे हैं।

इस खबर पर पुलिस ने जालना रोड पर त्र्यंबकनगर इलाके में नाकाबंदी लगा दी। सुबह करीब 2.30 बजे MH-21-BH-5850 नंबर की बोलेरो पिकअप देऊळगाव राजा की तरफ से आती दिखी। गाड़ी का पिछला हिस्सा पीले कपड़े से ढका हुआ था, जिससे पुलिस को शक हुआ और उसने गाड़ी रुकवाकर जांच की।

गाड़ी में मौजूद दोनों लोगों से पूछताछ हुई। चालक ने अपना नाम इम्तियाज शेख खलील अहमद (52 साल, निवासी जुना जालना) बताया। दूसरा शख्स 17 साल का किशोर है, इसलिए उसकी पहचान यहां नहीं दी जा रही। पुलिस का कहना है कि गाड़ी में क्या है, यह पूछने पर दोनों ने घुमा-फिराकर जवाब दिए।

पीछे बंधा पीला कपड़ा हटाया गया तो अंदर चार गायें और दो बछड़े बेहद ठूंस-ठूंसकर भरे मिले। पुलिस ने शक जताया कि इन्हें कत्ल के लिए ले जाया जा रहा था। जानवरों के मालिक के बारे में पूछा गया तो बताया गया कि वे गोंदेगाव (जिला जालना) के मोहम्मद रियाज के हैं।

पूछताछ में पता चला कि कुछ जानवर देऊळगाव राजा के कॉटन मार्केट में भी बांधकर रखे गए हैं। पुलिस की टीम वहां पहुंची तो 36 नर गोवंशीय जानवर भूखे-प्यासे बंधे मिले। इस तरह पिकअप के छह और कॉटन मार्केट के 36, यानी कुल 42 जानवर पुलिस ने कब्जे में लिए।

पुलिस ने बताया कि इन जानवरों को ले जाने का जरूरी परमिट और खरीद-बिक्री के कागजात संबंधित लोगों के पास नहीं मिले।

जब्त माल का हिसाब इस तरह है: बोलेरो पिकअप 5 लाख रुपये, चार गायें 80 हजार रुपये, दो बछड़े 20 हजार रुपये और 36 बैल 10 लाख 80 हजार रुपये। सब मिलाकर 16 लाख 80 हजार रुपये का माल जब्त हुआ है।

पुलिस कर्मचारी ऋषिकेश बबन चिंचोले की शिकायत पर देऊळगाव राजा पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 495/2026 दर्ज किया गया है। इसमें पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(ड), (ई), (एफ), (एच) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 119 लगाई गई है।

मामले की आगे की जांच पुलिस निरीक्षक ब्रम्हागिरी के आदेश पर पुलिस उपनिरीक्षक मोहन गिते कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई से अवैध गोवंश ढुलाई का पूरा नेटवर्क सामने आ सकता है। अब यह जांच का विषय है कि इस कारोबार के पीछे और कौन लोग शामिल हैं।

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