देऊळगाव राजा में बिना परमिट रेत ले जा रहा टिप्पर पकड़ा, 25 लाख 26 हजार का माल जब्त
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
देऊळगाव राजा पुलिस ने सरंबा फाटा पर नाकाबंदी के दौरान छह ब्रास रेत से भरा टिप्पर पकड़ा। चालक योगेश दादाराव भुसारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।
अवैध गौणखनिज की खुदाई और ढुलाई पर देऊळगाव राजा पुलिस ने सख्ती दिखाई है। देऊळगाव मही इलाके के सरंबा फाटा पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने बिना परमिट रेत ले जा रहा टाटा सिग्ना कंपनी का एक टिप्पर पकड़ लिया। इस कार्रवाई में छह ब्रास रेत और टिप्पर मिलाकर कुल 25 लाख 26 हजार रुपये का माल जब्त किया गया है।
यह कार्रवाई शनिवार, 31 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे हुई। देऊळगाव राजा पुलिस स्टेशन की टीम सरंबा फाटा इलाके में सड़क पर नाकाबंदी लगाकर गाड़ियों की जांच कर रही थी। इसी दौरान टाटा सिग्ना कंपनी का टिप्पर, नंबर एमएच 28 सीएफ 3880, पुलिस को शक के हालात में जाता दिखा। पुलिस ने गाड़ी रुकवाकर चेक की तो उसमें छह ब्रास रेत मिली।
पुलिस ने टिप्पर के चालक से रेत की रॉयल्टी और ऑफिशियल परमिट के बारे में पूछा। चालक की पहचान योगेश दादाराव भुसारी के रूप में हुई है। उम्र 27 साल है और वह डोरव्ही, तहसील सिंदखेड राजा, जिला बुलढाणा का रहने वाला है। उसने खुद बताया कि उसके पास न कोई वैध परमिट है और न रॉयल्टी। इसके बाद साफ हो गया कि रेत बिना परमिट के ले जाई जा रही थी, और पुलिस ने फौरन कार्रवाई की।
जब्त माल की कीमत का ब्योरा भी सामने आया है। छह ब्रास रेत की अनुमानित कीमत करीब 26 हजार रुपये बताई गई है, जबकि टाटा सिग्ना टिप्पर की अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपये है। दोनों को जोड़कर कुल 25 लाख 26 हजार रुपये का माल पुलिस ने जब्त किया।
इस मामले में पुलिस हेडकॉन्स्टेबल विजय शिवाजी दराडे ने शिकायत दी है। उसी के आधार पर आरोपी योगेश दादाराव भुसारी के खिलाफ देऊळगाव राजा पुलिस स्टेशन में अप नंबर 492/2026 के तहत केस दर्ज किया गया है। उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) और गौणखनिज अधिनियम की धारा 21(1)(2) लगाई गई हैं। मामला 31 अक्टूबर को शाम 6.34 बजे दर्ज हुआ।
थानेदार के आदेश पर मामले की आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक नितीन मिंड कर रहे हैं।
अवैध रेत ढुलाई से सरकार के राजस्व को नुकसान होता है। ऐसे में पुलिस की इस कार्रवाई से बिना परमिट गौणखनिज ढोने वालों में हड़कंप है। कार्रवाई से यह संदेश भी गया है कि रेत की ढुलाई के लिए जरूरी परमिट और रॉयल्टी न हो, तो सख्त कार्रवाई हो सकती है।
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