मानोरा में वोटर लिस्ट सुधारने का अभियान, तहसीलदार राजेंद्र पाटील ने नाम जांचने को कहा
मानोरा तालुका में विशेष मतदार सेवा अभियान शुरू हुआ है। नाम जोड़ने, सुधारने और हटवाने के लिए शिविर लगेंगे।
वाशिम जिले के मानोरा तालुका में वोटर लिस्ट को ज्यादा सही, अपडेटेड और गलतियों से मुक्त बनाने के लिए विशेष मतदार सेवा अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान भारत चुनाव आयोग के निर्देश पर चल रहा है। "मेरा वोट, मेरा अधिकार" का हक इस्तेमाल करने के लिए पहली शर्त यही है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में हो।
अभियान के तहत तालुका में 3 से 11 अक्टूबर के बीच विशेष शिबिर लगाए गए हैं। मानोरा के तहसीलदार राजेंद्र पाटील ने लोगों से अपील की है कि वोटर रजिस्ट्रेशन और सुधार के काम में प्रशासन का साथ दें। प्रशासन का कहना है कि नाम नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कराइए, कोई गलती है तो उसे ठीक कराइए, इसी मकसद से अब वह खुद लोगों के दरवाजे तक आ रहा है।
प्रशासन की तरफ से सार्वजनिक अपील की गई है कि हर नागरिक अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट में हैं या नहीं, यह आज ही जांच ले और जरूरी सुधार करवा ले। कोई भी पात्र वोटर रजिस्ट्रेशन से छूट न जाए, इसके लिए प्रशासन को सहयोग देने को कहा गया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए संबंधित वेबसाइट पर जाया जा सकता है या 1950 नंबर की वोटर हेल्पलाइन पर फोन किया जा सकता है।
कारंजा विधानसभा क्षेत्र के सभी पात्र नागरिकों से भी इस अभियान में हिस्सा लेने और प्रशासन का साथ देने की अपील की गई है। यह अपील कारंजा के उपविभागीय अधिकारी कैलास देवरे, मानोरा के तहसीलदार राजेंद्र पाटील और मानोरा के राजस्व अधिकारी शरद मोघाड ने की है।
लोगों को क्या-क्या जांचना और करना है, यह भी साफ बताया गया है। जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है, वे तुरंत अपना नाम दर्ज करवा लें। लिस्ट में अपना नाम सुरक्षित है या नहीं, यह आज ही देख लें। नाम, उम्र, जन्मतारीख या लिंग में कोई गलती हो तो उसे ठीक करवा लें। घर बदला हो तो नया पता वोटर लिस्ट में अपडेट करवाएं। परिवार में किसी की मौत हो गई हो या कोई हमेशा के लिए बाहर चला गया हो, तो उसका नाम लिस्ट से हटवाने के लिए आवेदन करें।
लोगों की सहूलियत के लिए शनिवार और रविवार को खास शिबिर रखे गए हैं। शिबिरों का शेड्यूल 4 से 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को है। जगह आपका संबंधित पोलिंग बूथ या तय किया हुआ मतदार सेवा केंद्र होगा।
अलग-अलग काम के लिए अलग फॉर्म भरना होगा। नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म नंबर 6, सुधार या पता बदलने के लिए फॉर्म नंबर 8, और नाम हटवाने या आपत्ति दर्ज करने के लिए फॉर्म नंबर 7 इस्तेमाल होगा।