चंद्रपुर शहर में सार्वजनिक जगहों पर पटाखे फोड़ने पर रोक, नगर निगम ने जारी की सूचना
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चंद्रपुर शहर महानगरपालिका ने वायु और ध्वनि प्रदूषण पर लगाम के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की है। सड़कों, गलियों, फुटपाथ और चौकों में पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे। शिकायत के लिए हेल्पलाइन भी दी गई है।
चंद्रपुर शहर में बढ़ते वायु और ध्वनि प्रदूषण को काबू में रखने के लिए चंद्रपुर शहर महानगरपालिका ने सार्वजनिक सूचना जारी की है। पटाखों के बेलगाम इस्तेमाल, लाउडस्पीकर के तेज आवाज में उपयोग और सार्वजनिक जगहों पर होने वाले शोर को रोकना इसका मकसद है।
सूचना के मुताबिक सार्वजनिक सड़कों, गलियों, फुटपाथ और चौकों में पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा शहर के अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, अदालतें और धार्मिक स्थलों के आसपास घोषित शांति क्षेत्र में 100 मीटर के दायरे के भीतर लाउडस्पीकर और पटाखों के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी।
लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की लिखित इजाज़त लेना जरूरी होगा। बिना इजाज़त लाउडस्पीकर बजाते या तय ध्वनि सीमा का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित सामान जब्त किया जाएगा और नियम के हिसाब से दंडात्मक कार्रवाई होगी।
ध्वनि सीमा इस तरह तय की गई है: औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल, व्यावसायिक क्षेत्र में 65 और 55 डेसिबल, आवासीय क्षेत्र में 55 और 45 डेसिबल, जबकि शांति क्षेत्र में 50 और 40 डेसिबल।
लोगों की शिकायतों का तुरंत निपटारा करने के लिए नगर निगम ने उपायुक्त संदीप चिद्रावार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। शिकायत निवारण कक्ष चंद्रपुर महानगरपालिका के अग्निशमन विभाग में काम कर रहा है। नागरिक अपने इलाके के ध्वनि प्रदूषण की शिकायत वहां दर्ज करा सकते हैं। निवारण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर 101, 07172 254614, 9823017101 और 1800532 1575 है।
जोन के हिसाब से ई-मेल आईडी भी दिए गए हैं: Zone-1: [email protected], Zone-2: [email protected], Zone-3: [email protected]।
चंद्रपुर शहर महानगरपालिका के आयुक्त की ओर से अपील की गई है कि ध्वनि प्रदूषण से मुक्त और स्वच्छ चंद्रपुर के लिए नागरिक नगर निगम के नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें।


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