वर्धा में त्योहारों पर ध्वनि प्रदूषण और लेजर लाइट पर रोक, पुलिस अधीक्षक का आदेश
वर्धा जिले में हाडपक्या गणपती, नवरात्रोत्सव समेत त्योहारों के मद्देनजर ध्वनि प्रदूषण और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर पाबंदी का आदेश जारी हुआ है।
वर्धा जिले में आने वाले दिनों में हाडपक्या (मस्कऱ्या) गणपती, घटस्थापना, नवरात्रोत्सव, उर्स, संदल और दूसरे सभी धर्मों के त्योहार और उत्सव मनाए जाएंगे। इन मौकों पर कई धार्मिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे और जुलूस भी निकलेंगे। इसी को देखते हुए जनता की शांति, लोगों की सेहत और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक, वर्धा श्री सौरभ कुमार अग्रवाल ने ध्वनि प्रदूषण रोकने का आदेश जारी किया है।
यह आदेश महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 36 और धारा 38(1) के तहत वर्धा जिले की सीमा में जारी हुआ है। आदेश 20/09/2026 को रात 00.01 बजे से 19/10/2026 को रात 24.00 बजे तक जिले के सभी पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में लागू रहेगा।
लेजर लाइट को लेकर अलग से रोक है। माननीय जिलाधिकारी, वर्धा ने BNSS 2023 की धारा 163 के तहत लेजर लाइट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध का आदेश दिया है। यह आदेश 29.09.2026 से 28.10.2026 तक लागू किया गया है।
लेजर लाइट पर रोक के आदेश और आवाज की सीमा व पाबंदियों का सख्ती से पालन करना आयोजकों के लिए जरूरी होगा। आयोजकों से अपील की गई है कि लाउडस्पीकर चलाते समय ध्यान रखें कि जनता की शांति, लोगों की सुरक्षा और सेहत पर असर न पड़े।
ध्वनि प्रदूषण की शिकायत मिलने पर या नियम टूटने की बात सामने आने पर संबंधित पुलिस अधिकारी फौरन मौके पर जाकर जांच करेंगे और कानून के हिसाब से जरूरी कार्रवाई करेंगे। परमिशन की शर्तें तोड़ने या ध्वनि प्रदूषण के नियम तोड़ने पर संबंधित आयोजकों पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 और लागू दूसरे कानूनों व नियमों के तहत कार्रवाई होगी।
जो आयोजक बार-बार नियम तोड़ेंगे, उनकी परमिशन रद्द की जाएगी, आवाज पैदा करने वाले उपकरण जब्त किए जाएंगे और दूसरी कानूनी कार्रवाई भी होगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 134 और 136 तथा दूसरे लागू कानूनों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कानून के अनुसार लाउडस्पीकर का सामान जब्त करने की कार्रवाई भी होगी। लेजर लाइट पर रोक के आदेश को तोड़ने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, ऐसा पुलिस अधीक्षक श्री सौरभ कुमार अग्रवाल ने कहा है।
वर्धा जिला पुलिस प्रशासन ने सभी आयोजक मंडलों, धार्मिक संस्थाओं, उत्सव आयोजकों, लाउडस्पीकर चलाने वालों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करें और त्योहार शांतिपूर्ण, अनुशासित और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त तरीके से मनाएं।