वाशिम: बालाजी चीनी कारखाने के 15 मौजूदा और पूर्व संचालकों को नोटिस, 5 नवंबर को पेशी
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिसोड तहसील के मसलापेन के श्री बालाजी सहकारी चीनी कारखाने की गड़बड़ियों की जांच शुरू हुई है। जांच अधिकारी ने 15 लोगों और एक आपत्तिकर्ता को बुलाया है।
वाशिम जिले के रिसोड तहसील में मसलापेन गांव है। यहां का श्री बालाजी सहकारी चीनी कारखाना सीमित परिसमापन यानी लिक्विडेशन में चल रहा है। इस कारखाने में हुई गड़बड़ी की अब जांच होगी। यह जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 की धारा 83 के तहत करने के आदेश दिए गए हैं।
इस जांच के लिए क्षेत्रीय सह-निदेशक (चीनी), अमरावती के आदेश से अकोला के एड. तुलसीदास सारंगधर झोरे को जांच अधिकारी बनाया गया है। एड. झोरे ने अब कारखाने से जुड़े 15 लोगों को आधिकारिक नोटिस भेजा है। इनमें कारखाने के मौजूदा और पूर्व संचालक और पदाधिकारी शामिल हैं। मामले के आपत्तिकर्ता को भी नोटिस दिया गया है।
नोटिस पाने वालों में कुछ प्रमुख नाम ये हैं: विठ्ठलराव कोंडूजी शिंदे (खंडाळा), परशुराम सिताराम गाडे (सवद), डॉ. भीमराव हैबती कांबळे (वसारी), बाबाराव साहेबराव खडसे (शेलु खडसे), सुनील केशवराव पाटील (अकोला) और भगवानराव गणपत पवार (रिसोड)। इनके अलावा लक्ष्मण संभाजी कार्यदे (रिसोड), त्र्यंबक ग्यानबा बोंडे (व्याड), दामोदर यशवंत गोटे (तोंडगाव), बंदेसिंग रामदास राठोड (धुमका), भास्कर नागनाथ गुंडेवार (हिंगोली), नारायण सिताराम खेडकर (रावेगार) और वैजाबाई भगवान गायकवाड (महागाव) को भी नोटिस मिला है।
मामले के आपत्तिकर्ता पांडूरंग ठाकरे (देवकृपा, अनसिंग) को भी बुलाया गया है। उनसे जानकारी और लिखित निवेदन देने को कहा गया है।
इस जांच की एक-एक प्रति चीनी आयुक्त (महाराष्ट्र राज्य, पुणे) और क्षेत्रीय सह-निदेशक (चीनी), अमरावती को भेजी गई है। बालाजी सहकारी चीनी कारखाने के परिसमापक (वाशिम) को भी प्रति भेजी गई है। यह जानकारी के लिए और जरूरी कार्रवाई के लिए किया गया है।
सुनवाई जिला विशेष लेखा परीक्षक-1, सहकारी संस्था के वाशिम दफ्तर में होगी। यह दफ्तर पुसद नाका, वाशिम में है। सुनवाई की तारीख 5 नवंबर है और वक्त सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का रखा गया है।
नोटिस में नाम आए सभी लोगों और आपत्तिकर्ताओं को साफ निर्देश दिया गया है कि वे तय दिन और तय वक्त पर खुद हाजिर हों। उन्हें अपना लिखित जवाब और जरूरी कागजात भी साथ लाने होंगे, ताकि वे अपनी बात रख सकें। नोटिस में यह भी कहा गया है कि जांच जल्द से जल्द पूरी हो सके, इसके लिए सभी संबंधित लोग सहयोग करें।
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