नागपुर में महिला की 5 लाख की फॉर्च्यूनर पर कब्जे का आरोप, शांति नगर पुलिस ने दर्ज किया केस
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पुराने कारोबारी विवाद के बहाने महिला की टोयोटा फॉर्च्यूनर लेकर सिर्फ 50,000 रुपये देने का आरोप है। पुलिस ने 60 साल के रियाज खान और उसके भतीजे के खिलाफ केस दर्ज किया है।
नागपुर में एक महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक पुराने कारोबारी लेनदेन के विवाद को बहाना बनाकर उसकी करीब 5 लाख रुपये की टोयोटा फॉर्च्यूनर ले ली गई। शांति नगर पुलिस ने इस सिलसिले में 60 साल के रियाज खान और उसके करीब 40 साल के भतीजे के खिलाफ केस दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक आरोप यह है कि दोनों ने गाड़ी का कब्जा सिर्फ 50,000 रुपये देकर लिया और बाद में मालकिन की मंजूरी के बिना उसे किसी और के हवाले कर दिया।
शिकायत के अनुसार, महिला के पति और रियाज खान के बीच करीब चार साल पहले कबाड़ के माल को लेकर कारोबारी सौदा हुआ था। बताया गया है कि विवाद के बाद यह सौदा पूरा नहीं हो सका। आरोप है कि इसके बाद खान महिला के पति से उस नाकाम सौदे में हुए खर्च की भरपाई मांगने लगा।
शिकायत में कहा गया है कि इसी विवाद के दौरान महिला ने यह मानकर कि मामला सुलझ जाएगा, अपने नाम पर रजिस्टर्ड टोयोटा फॉर्च्यूनर रियाज खान को सौंप दी। मगर आरोप है कि गाड़ी की करीब 5 लाख रुपये की कीमत के बदले आरोपी ने उसे सिर्फ 50,000 रुपये दिए।
शिकायत में यह भी आरोप है कि बाकी रकम चुकाए बिना और महिला से इजाजत लिए बिना रियाज खान और उसके भतीजे ने फॉर्च्यूनर पंचपावली के रहने वाले परमानंद मोर्यानी को दे दी।
मामला तब और गंभीर हो गया जब आरोप सामने आया कि यही गाड़ी बाद में खापरखेड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक आपराधिक मामले से जुड़ी बताई गई है। महिला को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा, क्योंकि आरोप के मुताबिक गाड़ी की किस्तें बकाया रह गईं और बाकी रकम चुकाई नहीं गई।
महिला की शिकायत पर शांति नगर पुलिस ने रियाज खान और उसके भतीजे के खिलाफ धोखाधड़ी से जुड़ी संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस अब गाड़ी के कथित हस्तांतरण, दोनों पक्षों के बीच हुए पैसों के लेनदेन और खापरखेड़ा वाले मामले में गाड़ी के कथित इस्तेमाल की जांच कर रही है।
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