मंगलवार, 3 नवंबर 2026

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गणेश नगर के स्पा में कथित देह व्यापार का भंडाफोड़, मालकिन और मैनेजर गिरफ्तार

गणेश नगर के स्पा में कथित देह व्यापार का भंडाफोड़, मालकिन और मैनेजर गिरफ्तार तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
जुर्म PT24 टीम

नागपुर क्राइम ब्रांच की सोशल सिक्युरिटी ब्रांच ने कोतवाली थाना क्षेत्र के एस.एम. स्पा पर छापा मारा। पुलिस के मुताबिक एक महिला को जल्दी ज्यादा कमाई का लालच देकर कथित तौर पर इस धंधे में धकेला गया।

नागपुर क्राइम ब्रांच की सोशल सिक्युरिटी ब्रांच ने शहर के गणेश नगर इलाके में स्पा की आड़ में चल रहे कथित देह व्यापार के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में स्पा की महिला मालकिन और एक पुरुष मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला को कम समय में ढेर सारी कमाई का लालच देकर उसका शोषण किया।

पुलिस को अवैध देह व्यापार की पक्की जानकारी मिली थी। इसी के आधार पर सोशल सिक्युरिटी ब्रांच की टीम ने 2 नवंबर को कोतवाली थाना क्षेत्र में गणेश नगर के शारदा चौक के पास वंदना अपार्टमेंट में चल रहे एस.एम. स्पा पर छापा मारा। यह कार्रवाई शाम 4.10 बजे से रात 8.15 बजे तक चली और इस दौरान स्वतंत्र गवाह मौजूद थे।

छापे में पुलिस ने स्पा की मालकिन शबा परवीन मुनव्वर शेख (36) को पकड़ा, जो महल की रहने वाली हैं। मैनेजर शेख मोहसिन मुन्ना शेख (28) भी पकड़ा गया, जो नंदनवन का रहने वाला है। पुलिस का आरोप है कि दोनों पैसों के लिए देह व्यापार करवा रहे थे।

पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर मिलीभगत से काम किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने महिला को थोड़े ही समय में अच्छी रकम कमाने का मौका देने का वादा किया। आरोप यह भी है कि स्पा में जगह और ग्राहक दोनों उन्होंने ही मुहैया कराए और महिला को पैसों के बदले यौन गतिविधियों में शामिल करवाया।

पुलिस का कहना है कि छापे से सामने आया कि कारोबार के तौर पर चल रहे स्पा का कथित तौर पर गलत कामों के लिए पर्दे की तरह इस्तेमाल हो रहा था। आरोपी कथित तौर पर ग्राहक और जगह का इंतजाम करके पीड़िता की कीमत पर गैरकानूनी कमाई कर रहे थे।

कार्रवाई के दौरान क्राइम ब्रांच ने 3,000 रुपये नकद, तीन मोबाइल फोन और दूसरा सामान जब्त किया। जब्त की गई पूरी संपत्ति की कीमत करीब 45,000 रुपये आंकी गई है।

आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 143(2), 143(3) और 3(5) के साथ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4, 5 और 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को जब्त किए गए सामान के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि यह कथित रैकेट कितना फैला हुआ था और इस गैरकानूनी धंधे को चलाने में कोई और भी शामिल था या नहीं।

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