मानहानि का आरोप: प्यारे खान ने पांच लोगों पर ठोका Rs 250 करोड़ का मुकदमा, मांगा सार्वजनिक माफीनामा
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
नागपुर: महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए पांच लोगों के खिलाफ सिविल अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने हर आरोपी से Rs 50 करोड़ के हिसाब से, यानी कुल Rs 250 करोड़ का हर्जाना मांगा है।
इस मामले में वरिष्ठ स्तर के सिविल न्यायाधीश ए.डी. करभाजन ने शनिवार को पांचों प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।
प्यारे खान के अनुसार, 28 सितंबर को नागपुर के महल इलाके में विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल की ओर से एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। खान का कहना है कि इस प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और मानहानिकारक संदेशों वाले पोस्टर दिखाए गए।
मुकदमे में दावा किया गया है कि इन पोस्टरों में खान के गैंगस्टर अबू सलेम से जेल में मुलाकात करने की बात को 1993 के मुंबई बम धमाकों के संदर्भ से जोड़कर पेश किया गया था। खान का आरोप है कि इस तरह के संदेशों के जरिए उन्हें देशद्रोही के रूप में दिखाने की कोशिश की गई, और इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और छवि को नुकसान पहुंचा।
खान ने यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें, वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स सोशल मीडिया पर फैलने से कथित मानहानिकारक सामग्री का प्रसार और बढ़ गया।
सोशल मीडिया पोस्ट हटाने और माफी की मांग: प्यारे खान ने अदालत से मांग की है कि संबंधित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो हटाए जाएं। उन्होंने यह भी मांगा है कि भविष्य में इनके प्रसार पर रोक लगाई जाए और सभी प्रतिवादियों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दिया जाए।
फिलहाल अदालत ने सिर्फ प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया अदालत के सामने चलेगी।
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