मंगलवार, 3 नवंबर 2026

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दिवाली से पहले नागपुर मनपा फुटपाथ की पटाखा दुकानें हटाएगी, शिकायत के लिए नंबर जारी

दिवाली से पहले नागपुर मनपा फुटपाथ की पटाखा दुकानें हटाएगी, शिकायत के लिए नंबर जारी तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

नागपुर मनपा ने फुटपाथों पर लगी अनधिकृत पटाखा दुकानें हटाने के निर्देश दिए हैं। प्रदूषण की शिकायत के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम शुरू हुआ है।

दिवाली के मौके पर सड़कों और फुटपाथों पर बिना इजाज़त लगने वाली पटाखा दुकानों के खिलाफ नागपुर मनपा सख्ती के मूड में है। मनपा के अतिरिक्त आयुक्त स्तर से निर्देश जारी हुए हैं कि शहर के फुटपाथों पर लगी सभी अस्थायी पटाखा दुकानें तुरंत हटाई जाएं।

बताया गया है कि शहर के सभी 10 जोनों के सहायक आयुक्तों, अतिक्रमण निरोधक विभाग और बाजार विभाग को भी इस बारे में दिशा-निर्देश भेजे गए हैं। सीताबारी महल, धरमपेठ, कॉटन मार्केट और रेशमबाग मैदान जैसे बड़े बाजारी और सार्वजनिक इलाकों में अनुमानित 300 से 400 अनधिकृत स्टॉल लगते हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होने की प्रबल संभावना है।

मनपा प्रशासन के पत्र में जनहित याचिका पर कोर्ट के 17 अक्टूबर 2016 के आदेश का खास तौर पर ज़िक्र है। मनपा के मुताबिक त्योहारों में पटाखों की मांग बढ़ती है, तो मुख्य चौराहों, फुटपाथों और सार्वजनिक जगहों पर अवैध स्टॉल लग जाते हैं। इससे सड़कों पर ट्रैफिक रुकता है और पैदल चलने वालों की सुरक्षा पर भी असर पड़ता है।

पत्र में कहा गया है कि पटाखे बेहद ज्वलनशील और विस्फोटक सामान की श्रेणी में आते हैं। बिना वैध इजाज़त और ठीक-ठाक आग से बचाव के इंतज़ाम के इनका धंधा करना आम लोगों की जान और संपत्ति के लिए बड़ा खतरा है। यह भी साफ किया गया है कि दमकल विभाग और पुलिस फुटपाथों पर लगने वाली दुकानों को किसी भी तरह का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं देती।

प्रशासनिक गाइडलाइंस के मुताबिक सभी 10 जोनों के संबंधित अधिकारियों को कहा गया है कि वे अपने इलाके की मुख्य सड़कों, बाजारों और चौराहों का तुरंत सर्वे करें। नियम तोड़कर चल रहे सभी स्टॉल फौरन हटाने और सार्वजनिक जगहों से अतिक्रमण पूरी तरह साफ करने के आदेश भी दिए गए हैं।

पटाखे फोड़ने से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों के लिए नागपुर शहर पुलिस आयुक्तालय में शिकायत निवारण व्यवस्था शुरू की गई है। यह व्यवस्था मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार की गई है।

शिकायतें लेने के लिए अलग कंट्रोल रूम 24 घंटे चलेगा। नागरिकों से अपील है कि वे वायु और ध्वनि प्रदूषण की शिकायत मोबाइल नंबर 9823300100 पर दर्ज कराएं। कहा गया है कि मिली शिकायतों पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा, उचित कानूनी कार्रवाई होगी और उनके निपटारे के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे।

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