चीन ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान समेत विदेशी महिलाओं से शादी को लेकर चेताया
चीन की पुलिस और प्रांतीय प्रशासन ने नागरिकों को विदेशी महिलाओं से शादी में एजेंटों और धोखाधड़ी के खतरे से आगाह किया है।
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चीन सरकार ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान या किसी भी दूसरे विदेशी देश की महिलाओं से शादी करने को लेकर सावधान रहने का आधिकारिक इशारा दिया है। यह आदेश चीन के प्रांतीय प्रशासन और पुलिस की तरफ से जारी हुआ है और इसके बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और सामाजिक हलकों में काफी हलचल मच गई है। चीन का कहना है कि ऐसी शादियों में भावनात्मक सहारा नहीं, सिर्फ कारोबारी लेन-देन होता है। इसी वजह से चीनी नागरिकों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक धोखाधड़ी हो रही है और वे गंभीर कानूनी मुश्किलों में फंस रहे हैं।
यह चेतावनी चीन की शिंटियान काउंटी (Xintian County) की स्थानीय पुलिस ने सार्वजनिक की है। पुलिस ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि हाल के दिनों में चीनी पुरुषों की पाकिस्तान और दूसरे देशों की महिलाओं से शादी का चलन तेजी से बढ़ा है। लेकिन ऐसे ज्यादातर रिश्तों की बुनियाद प्यार नहीं, बल्कि पैसों का लेन-देन होती है। नतीजा यह कि आगे चलकर धोखाधड़ी और पारिवारिक तनाव पैदा होता है और लोगों को अदालत-कचहरी के झूठे मामले झेलने पड़ते हैं।
पुलिस के मुताबिक चीन और पाकिस्तान, दोनों देशों में गैरकानूनी तरीके से शादी करवाने वाले एजेंटों का बड़ा सिंडिकेट इस वक्त सक्रिय है। ये एजेंट गरीब परिवारों की लड़कियों को, या आर्थिक तंगी से जूझ रहे चीनी पुरुषों को अपने जाल में लेकर लाखों रुपये की दलाली वसूलते हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि जो लोग ऐसे बिचौलियों या एजेंटों के चंगुल में आते हैं, उनका आर्थिक नुकसान तय है। कई बार शादी के कुछ ही दिन बाद महिला गायब हो जाती है या पुलिस में शिकायत दर्ज करा देती है, जिससे चीनी नागरिकों को आर्थिक और मानसिक परेशानी उठानी पड़ती है।
चीन सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर अब प्रांतीय स्तर पर ऐसी गैरकानूनी शादियों के खिलाफ सख्त मुहिम शुरू की गई है। शिंटियान काउंटी से पहले हेनान (Henan) प्रांत की पुलिस भी अपने निवासियों के लिए ऐसी ही कड़ी सूचना जारी कर चुकी है। चीन में कारोबारी या फायदे के लिए की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय शादियों पर कानून से पूरी तरह रोक है।
पुलिस और प्रशासन की सूचना में तीन सख्त कानूनी प्रावधान बताए गए हैं। पहला, धोखाधड़ी का अपराध: अगर पुलिस जांच में पता चले कि कोई शादी सिर्फ आर्थिक फायदे के लिए या दलाल के जरिए गैरकानूनी तरीके से हुई है, तो संबंधित लोगों पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया जाएगा। दूसरा, इमिग्रेशन कानून का उल्लंघन: अगर कोई विदेशी महिला या लड़की गैरकानूनी वीजा या गलत कागजात के आधार पर चीन में दाखिल होती है, तो इमिग्रेशन कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी। तीसरा, हिरासत और देश से निकालना: नियम तोड़कर हुई शादी के बाद संबंधित महिला या पुरुष को पुलिस हिरासत में लिया जा सकता है और उसे उसके देश वापस भेजा (Deportation) जा सकता है।
चीन के आधिकारिक सांख्यिकी विभाग के पुराने आंकड़ों के मुताबिक 2018 में करीब 120 पाकिस्तानी लड़कियों ने चीनी पुरुषों से शादी की थी। 2020 तक यह संख्या 600 के पार पहुंच गई। इस अचानक उछाल के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी और जबरन शादी की शिकायतें बढ़ने लगीं। इसके बाद चीन सरकार ने इन शादियों के आधिकारिक आंकड़े जारी करना पूरी तरह बंद कर दिया।
इसी साल मई में पाकिस्तान में एक चीनी नागरिक को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस पर एक युवा पाकिस्तानी लड़की को बहला-फुसलाकर चीन ले जाने और उससे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश का गंभीर आरोप था। इन घटनाओं से दोनों देशों की प्रशासनिक मशीनरी चौकन्नी हो गई है। चीन ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वे सिर्फ सच्चे प्यार के आधार पर और कानूनी इमिग्रेशन नियमों का पालन करते हुए ही शादी करें।