विरूर में अवैध रेत ढुलाई पकड़ी गई, युवासेना जिला प्रमुख केलझरकर पर केस दर्ज
विरूर पुलिस ने 9 ब्रास रेत से भरा हायवा पकड़ा, चालक और मालिक शैलेश केलझरकर पर बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज।
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
चंद्रपूर जिले के राजुरा तालुका में विरूर पुलिस ने अवैध रेत ढुलाई करने वाला एक हायवा पकड़ा है। इस मामले में शिवसेना शिंदे गुट की युवासेना के जिला प्रमुख शैलेश केलझरकर का नाम सामने आया है। पुलिस ने हायवा के चालक और मालिक, दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। कुल 30 लाख 27 हजार रुपये का माल जब्त किया गया है।
विरूर पुलिस स्टेशन के इलाके में अवैध रेत ढुलाई चल रही थी। पुलिस ने गाड़ी रोककर तलाशी ली तो उसमें 9 ब्रास रेत मिली। चालक के पास रेत ढोने की कोई सरकारी इजाजत नहीं थी। चालक ने पुलिस को बताया कि वह ट्रक के मालिक शैलेश केलझरकर के कहने पर रेत ले जा रहा था।
राजुरा के उपविभागीय पुलिस अधिकारी कुमार सुशांत को इस बारे में गुप्त सूचना मिली थी। उसी के आधार पर विरूर पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ और उनकी टीम ने मंगलवार 27 अक्टूबर 2026 को आधी रात के आसपास धानोरा आर्वी टी पॉइंट इलाके में नाकाबंदी की। टीम ने जाल बिछाकर निगरानी रखी थी।
इसी दौरान आर्वी की तरफ से विरूर की ओर आ रहे एक संदिग्ध हायवा (नंबर MH34BZ9950) को पुलिस ने रोका और चालक से पूछताछ की। चालक ने अपना नाम दत्ता दशरथ मेश्राम बताया। उसकी उम्र 26 साल है और वह बाबुपेट, चंद्रपूर का रहने वाला है। पंचों की मौजूदगी में हायवा की जांच की गई तो उसमें भारी मात्रा में रेत भरी मिली।
पुलिस ने चालक से रेत ढुलाई का परमिट और बाकी कागजात मांगे, लेकिन उसके पास न कोई परमिट था और न कोई सरकारी कागज। कार्रवाई में हायवा में भरी 9 ब्रास रेत जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 27 हजार रुपये आंकी गई है। 30 लाख रुपये की कीमत का हायवा भी जब्त हुआ। इस तरह कुल 30 लाख 27 हजार रुपये का माल पुलिस के कब्जे में है।
पूछताछ में चालक दत्ता मेश्राम ने कबूल किया कि वह यह रेत हायवा के मालिक शैलेश अशोक केलझरकर के कहने पर भरकर ले जा रहा था। केलझरकर की उम्र 39 साल है और वह राजुरा तालुका के तीर्थरूप नगर तुकूम, चंद्रपूर के रहने वाले हैं।
अवैध तरीके से रेत ढोकर सरकारी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में सहायक पुलिस निरीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ की शिकायत पर विरूर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है। चालक दत्ता दशरथ मेश्राम और वाहन मालिक शैलेश अशोक केलझरकर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 3(5), 303(2) और 49 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस मामले की आगे की जांच पुलिस हवालदार मंगला पांडुरंग मेश्राम कर रही हैं। इस सख्त कार्रवाई से इलाके के रेत चोरों में हड़कंप मच गया है।
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