मंगलवार, 3 नवंबर 2026

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वरोरा में रेत ढो रहा ट्रैक्टर पकड़ा गया, ड्राइवर और मालिक पर केस दर्ज

वरोरा में रेत ढो रहा ट्रैक्टर पकड़ा गया, ड्राइवर और मालिक पर केस दर्ज तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
जुर्म PT24 टीम

वरोरा पुलिस ने रात की गश्त में बिना परवाने के रेत ढो रहा ट्रैक्टर पकड़ा। 7 लाख 5 हजार रुपये का माल जब्त हुआ है।

वरोरा पुलिस ने रविवार की रात अवैध रेत ढोने वाले एक ट्रैक्टर पर कार्रवाई की। इसमें कुल 7 लाख 5 हजार रुपये का माल जब्त किया गया है। इस मामले में ट्रैक्टर के ड्राइवर और रेत के मालिक, दोनों के खिलाफ वरोरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है।

पुलिस के मुताबिक रात की गश्त पर निकले पुलिस हवलदार संदीप विठ्ठल मुले और पुलिसकर्मी विशाल राजुरकर को 1 नवंबर 2026 की रात एक गुप्त मुखबिर से खबर मिली। खबर यह थी कि कुछ लोग तुलाणा रोड की तरफ से ट्रैक्टर-ट्रॉली में रेत का अवैध उत्खनन करके उसे वरोरा शहर की ओर ले जा रहे हैं।

इस पक्की सूचना पर पुलिस ने वणी बायपास रोड पर कटारिया मंगल कार्यालय के पास पंचों की मौजूदगी में अस्थायी नाकाबंदी लगा दी। कुछ देर बाद तुलाणा रोड से शहर की तरफ आने वाले रास्ते पर, देशपांडे ग्राउंड के पास एक ट्रैक्टर आता दिखा। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने ट्रैक्टर रोक दिया। पूछताछ में उसने अपना नाम सुनील एकनाथ वाभीटकर बताया।

पुलिस के मुताबिक सुनील वाभीटकर की उम्र 36 साल है और वह वरोरा तहसील के तुलाणा गांव का रहने वाला है। रेत के मालिक का नाम स्वप्नील दाते बताया गया है, जो वरोरा तहसील के करंजी गांव का रहने वाला है।

मौके पर पंचों के सामने ट्रैक्टर की जांच की गई। चांदी रंग का आयशर 485 कंपनी का ट्रैक्टर मिला, जिसकी कीमत 5 लाख रुपये बताई गई है। उसके साथ बिना नंबर की लाल रंग की ट्रॉली थी, जिसकी कीमत 2 लाख रुपये है। ट्रॉली में करीब एक ब्रास रेत भरी थी। सब मिलाकर 7 लाख 5 हजार रुपये का माल जब्त हुआ।

रेत ढोने का परमिट मांगा गया तो ड्राइवर के पास कोई परमिट नहीं निकला। पुलिस के मुताबिक उसने यह भी बताया कि वह यह माल मालिक स्वप्नील दाते के कहने पर लाया था।

पुलिस ने मौके की रिपोर्ट बनाकर पूरा माल जब्त कर लिया। सुनील वाभीटकर और स्वप्नील दाते पर आरोप है कि उन्होंने आपस में मिलीभगत करके अवैध तरीके से रेत की चोरी की। इसी आरोप में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303(2) और 3(5) तथा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 की धारा 48 के तहत केस दर्ज किया गया है।

मामले की आगे की जांच पुलिस हवलदार अमोल मारोती नवघरे कर रहे हैं।

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