ट्रैक्टर और खेती की मशीनों पर 40 से 50 प्रतिशत सब्सिडी, 20 अक्टूबर 2026 तक करें आवेदन
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के पोर्टल पर 7 से 20 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। पात्र किसानों को ट्रैक्टर, पावर टिलर और दूसरे कृषि उपकरणों पर 40 से 50 प्रतिशत अनुदान मिल सकता है।
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आजकल हर क्षेत्र में तकनीक और मशीनों का इस्तेमाल बढ़ गया है, जिससे काम काफी तेज और आसान हो गया है। खेती में भी यही हुआ है। अब खेती में तरह-तरह की मशीनें इस्तेमाल होती हैं और इससे खेती का विकास हुआ है। लेकिन आज की महंगाई में ये मशीनें हर किसी को सस्ती नहीं पड़तीं।
इसीलिए सरकार ने इन मशीनों को किफायती दाम पर उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। खेती में मशीनों का इस्तेमाल बढ़े, खेती आसान हो और किसानों का खर्च घटे, इसके लिए सरकार अनुदान दे रही है।
अक्टूबर 2026 में शुरू हुई ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया के तहत किसान ट्रैक्टर, पावर टिलर, रोटावेटर और सीड ड्रिल जैसे कृषि उपकरणों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो किसान योजना के लिए पात्र होंगे, उन्हें योजना के नियमों के हिसाब से 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है।
कृषि विभाग की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं में 2166 कृषि उपकरणों के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा फसलों के अवशेष को खेत में ही संभालने के लिए कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहन योजना के तहत 1755 कृषि उपकरणों के लिए अनुदान दिया जाएगा। कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक बनाने के लिए भी अनुदान उपलब्ध है।
कृषि यांत्रिकीकरण उप-अभियान यानी SMAM योजना के तहत किसान 7 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 के बीच उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के पोर्टल पर कृषि उपकरण अनुदान के लिए ऑनलाइन अर्जी दे सकते हैं। इस योजना में पात्र किसानों को ट्रैक्टर, पावर टिलर और दूसरे कृषि उपकरणों पर 40 से 50 प्रतिशत अनुदान मिल सकता है।
उदाहरण के तौर पर 10 लाख रुपये के ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत अनुदान पाने वाले किसान को सिर्फ 5 रुपये भरने होंगे। हालांकि अनुदान की असली रकम योजना के नियमों, किसान की श्रेणी और तय की गई अधिकतम सीमा पर निर्भर करेगी।
कुछ श्रेणियों में अधिकतम अनुदान 2 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक हो सकता है। रोटावेटर, सीड ड्रिल और दूसरे छोटे कृषि उपकरणों पर अनुदान उनकी सरकार से मंजूर कीमत के हिसाब से तय होगा। इसलिए अर्जी देने से पहले किसानों को आधिकारिक पोर्टल पर उस उपकरण का अनुदान दर, अधिकतम सीमा और पात्रता की जानकारी जांच लेना जरूरी है।
योजना का फायदा लेने के लिए सबसे पहले upagriculture.com वेबसाइट पर जाएं। वहां मशीनरी या उपकरण अनुदान अथवा टोकन बुकिंग वाले हिस्से में जाएं और अपनी पसंद की कृषि मशीन चुनें। टोकन कन्फर्म होने के बाद अधिकृत डीलर से उपकरण खरीदें और असली बिल संभालकर रखें। फिर बिल और बाकी जरूरी कागजात पोर्टल पर अपलोड करें। जांच के बाद अनुदान की रकम DBT के जरिए सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाती है।