तमिलनाडु में 1 नवंबर से शराब की हर बोतल पर 10 रुपये का नया चार्ज
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तमिलनाडु में 1 नवंबर 2026 से IMFL, बीयर और वाइन की हर बोतल पर 10 रुपये का पर्यावरण और सामाजिक कल्याण शुल्क लगेगा। खाली बोतल लौटाने पर 10 रुपये वापस मिलेंगे।
तमिलनाडु में शराब खरीदने वालों की जेब पर 1 नवंबर 2026 से थोड़ा और बोझ पड़ने वाला है। राज्य में शराब की हर बोतल पर 10 रुपये का नया चार्ज लगाया जा रहा है, और यह नियम 1 नवंबर 2026 से लागू हो रहा है।
यह नियम तमिलनाडु के शराब खरीदारों के लिए है। मतलब साफ है कि अगर आप तमिलनाडु में शराब खरीदते हैं, तो अब पहले से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL), बीयर और वाइन की हर खुदरा खरीद पर 10 रुपये का पर्यावरण और सामाजिक कल्याण शुल्क वसूला जाएगा।
सरकार का कहना है कि इस शुल्क से जो पैसा आएगा, वह पर्यावरण और सामाजिक कल्याण के प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा।
नए नियम के हिसाब से तमिलनाडु की शराब की दुकानों और लाइसेंस वाली दुकानों में बिकने वाली IMFL, बीयर और वाइन की हर बोतल पर 10 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। TASMAC ने सप्लायरों और स्थानीय शराब बनाने वालों को निर्देश दिया है कि वे अपनी कीमतों और सप्लाई के इंतजाम में जरूरी बदलाव कर लें।
ग्राहकों के लिए थोड़ी राहत भी रखी गई है। TASMAC के मुताबिक ग्राहक खाली शराब की बोतलें तय की गई दुकानों में लौटाकर 10 रुपये वापस पा सकेंगे। यानी बोतल लौटाने के नाम पर जो अतिरिक्त डिपॉजिट भरा गया था, वह लौटा दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए ग्राहकों को तय दुकानों और लौटाने की प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा।
नई व्यवस्था को आसान बनाने के लिए TASMAC ने सप्लायरों और थोक डिपो से कहा है कि वे बोतलों पर सही QR कोड वाला प्राइस लेबल लगाएं। कर्मचारियों को भी चेतावनी दी गई है कि वे बिना इजाजत अतिरिक्त शुल्क न वसूलें। इसके अलावा पैसों के लेन-देन पर नजर रखने के लिए पांच क्षेत्रीय विभागों में अलग से बैंक खाते भी खोले गए हैं।
कुल मिलाकर, तमिलनाडु में IMFL, बीयर या वाइन, जो भी बोतल खरीदी जाए, उस पर 1 नवंबर 2026 से 10 रुपये अलग से जुड़ेंगे। खाली बोतल तय दुकान में लौटाने पर यही 10 रुपये ग्राहक को वापस मिल सकते हैं।
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