साइलेंसर मोडिफाइड करनेवाले बूलेट चालकों पर एफआईआर
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
नागपुर.
साइलेंसर को मोडिफाइड करके कर्कश आवाज निकलने वाले बुलेट चालकों के खिलाफ सदर पुलिस ने विशेष मुहिम चलाई है. पुलिस ने तीन बुलेट चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. कई बुलेट चालक साइलेंसर को मोडिफाइड करके कर्कश आवाज करते है. इससे नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है इसे देखते हुए सदर पुलिस ने यह मुहिम चलाई है. पुलिस ने तीनों बुलेट की ध्वनि प्रदूषण के संबंध में जांच की। इसके बाद बुलेट क्रमांक एमएच-31-ईएक्स-5511, एमएच-40-वीएम-0024 और एमएच-31-ईआर-8000 के चालकों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 व 15 तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 198 और 190(2) के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है. सदर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे वाहनों के साइलेंसर में अनधिकृत बदलाव कर तेज आवाज उत्पन्न करने वाले साइलेंसर न लगाएं। इस तरह का कृत्य ध्वनि प्रदूषण फैलाने के साथ कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है। पुलिस के अनुसार, दोष सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसमें लिप्त मैकेनीक के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की मांग हो रही है.