रात 11 से सुबह 5 बजे तक ट्रेनों में चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का रेलवे बोर्ड का आदेश
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ट्रेन में आग और पावर बैंक फटने की घटनाओं के बाद रेलवे बोर्ड ने सभी डिब्बों के चार्जिंग पॉइंट रात में बंद रखने को कहा है।
नई दिल्ली: रात में ट्रेन से सफर करने वालों को अब मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने की सुविधा नहीं मिलेगी। भारतीय रेलवे हर कोच में दी जाने वाली चार्जिंग पॉइंट की सुविधा को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। रेलवे ने सभी डिब्बों के मोबाइल चार्जिंग पॉइंट रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रखने का आदेश दिया है।
यह कदम ट्रेनों में आग लगने और पावर बैंक फटने की घटनाओं को देखते हुए उठाया गया है। रेलवे बोर्ड का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा पक्की करने और रेल में आग की घटनाओं को रोकने के लिए यह नियम लागू किया गया है। इसलिए रात में सफर करने वाले यात्री यह मानकर न चलें कि चार्जिंग की सुविधा चालू रहेगी। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट की बिजली सप्लाई बंद रखने के निर्देश हैं।
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को इस आदेश पर सख्ती से अमल करने को कहा है। नियम का पालन करने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह निर्देश दक्षिण पूर्व रेलवे के एक डिब्बे में हुई घटना के बाद जारी किए गए। खबर थी कि वहां रात में चार्जिंग पॉइंट बंद नहीं किए जा रहे थे। चार्जिंग के दौरान एक यात्री के पावर बैंक में धमाका हुआ और काफी धुआं निकल गया।
इस घटना के बाद रेलवे ने चार्जिंग पॉइंट बंद करने के नियमों पर अमल और कड़ा कर दिया है। इस सिलसिले में रेलवे बोर्ड के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के ओएसडी शोभित गुप्ता ने सभी जोनल रेलवे के प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियरों को एक पत्र जारी किया है।
बोर्ड ने संबंधित रेलवे कर्मचारियों को इस नियम की ट्रेनिंग देकर जागरूक करने को कहा है, ताकि आदेश का 100 फीसदी पालन हो सके। नियम माना जा रहा है या नहीं, यह जांचने के लिए अधिकारियों और सुपरवाइजरों को ट्रेनों की नियमित रूप से औचक जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जो कर्मचारी आदेश का उल्लंघन करेंगे या अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतेंगे, उन पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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